अमृतांशी जोशी, भोपाल। मध्यप्रदेश में धर्मांतरण रोकने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसी कड़ी में अब ऐच्छिक धर्म परिवर्तन करने वालों का सरकार रिकॉर्ड बनाएगी। 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को ऐच्छिक धर्म परिवर्तन का घोषणा पत्र देना होगा।

धर्म परिवर्तन करने वालों का घोषणा पत्र भी राज्य सरकार के रिकॉर्ड में होगा। प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता कानून में संशोधन कर राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। धर्म परिवर्तन करने के लिए अब घोषणा पत्र भरना होगा। धर्म परिवर्तन करवाने वाले धर्माचार्य को भी सूचना और सत्यापन पत्र देना होगा। 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को ऐच्छिक धर्म परिवर्तन का घोषणा पत्र
देना होगा। परिवर्तन करवाने वाली धर्माचार्य को भी सूचना पत्र देना अनिवार्य होगा।

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प्रतीकात्मक फोटो

बता दें कि प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिले में दूसरे धर्म के लोगों द्वारा बड़ी संख्या धर्मांतरण करवाया जाता है। ऐसे धर्माचार्यों का केंद्र गरीब और आदिवासी वर्ग होते हैं। गांवों में भोले भाले लोगों को बहकाकर उनका धर्मांतरण करवा लिया जाता है। इसे देखते हुए सरकार ने उक्त फैसला लिया है। सरकार के उक्त फैसले से कुछ हद तक तो धर्मांतरण पर रोक लग सकेगा।

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