अमृतांशी जोशी, भोपाल। मध्यप्रदेश में किसानों और मजदूरों का साहूकारों से लिया कर्जा होगा माफ! कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण ऋण विमुक्त विधेयक को मंजूरी मिली है। इस विधेयक से ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसान और भूमिहीन कृषि श्रमिक का कर्जा माफ होगा।

जानकारी के अनुसार गैर पंजीकृत साहूकारों से 15 अगस्त 2020 तक लिया कर्जा माफ होगा। ग्रामीण ऋण विमुक्त विधेयक के तहत राशि वसूली के लिए साहूकार कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकेगा। नए विधेयक के तहत गिरवी रखी गई संपत्ति को भी लौटाना होगी।

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इधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के मध्यप्रदेश प्रवास को लेकर एमपी पुलिस की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। कानून और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। पीएचक्यू (PHQ) की स्पेशल ब्रांच ने सभी एडीजी, आईजी, पुलिस कमिश्नर, सभी एसएएफ (SAF) कमांडेंट को निर्देश दिए गए हैं। आदेश में 27 मई से 29 मई तक के लिए छुट्टी नहीं दिए जाने के लिए कहा गया है। अति आवश्यक और विषम परिस्थितियों में ही छुट्टी मिल सकेगी।

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