नई दिल्ली. COVID-19 मरीजों के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई डिस्चार्ज पॉलिसी जारी की है. इसमें COVID-19 के हल्के, कम हल्के और पूर्व दशा वाले मामलों में लक्षण नजर आने तक 10 दिन और बिना बुखार के 3 दिन रहने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है. बड़ी बात यह है कि डिस्चार्ज करने से पहले टेस्ट करने की जरूरत नहीं है.

डिस्चार्ज किए गए मरीज को अगले 7 दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा. वहीं डिस्चार्ज होने के बाद अगर फिर से बुखार, कफ और सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ता है तो उसे कोविड केयर सेंटर से संपर्क या स्टेट हेल्प लाइन 1075 में संपर्क करना होगा. उसके बाद उसके स्वास्थ्य के बारे में अगले 14 दिनों तक टेली-कांफ्रेंसिंग के जरिए जानकारी ली जाएगी.