कुशीनगर. पूर्व भाजपा विधायक मदन गोविंद राव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. यह वारंट एमपी/एमएलए कोर्ट ने 15 साल पुराने मामले में हाजिर नहीं होने पर जारी किया है. साथ ही 16 जनवरी तक हाजिर नहीं होने पर कुर्की का भी आदेश जारी हुआ है.

सड़क जाम करने के 15 साल पुराने मामले में कुशीनगर की रामकोला सीट से विधायक रहे मदनगोविन्द राव व अन्य के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी/एमएलए कोर्ट ने गैरजमानती वारंट जारी किया है. हाजिर न होने पर धारा 82 सीआरपीसी का नोटिस जारी किया है. वर्ष 2007 में रामकोला के पूर्व विधायक मदनगोविन्द राव ने एक घटना के विरोध में भाजपा के 30-35 कार्यकताओं के साथ दोपहर से शाम तक शहीद गेट तिराहे पर सड़क जाम की थी. इस पर पुलिस ने धारा 143, 283, 341, 504 आईपीसी व 7 क्रिमिनल लॉ एमेन्डमेन्ट एक्ट के तहत केस दर्ज किया था.

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इस मामले में अभियुक्तों के न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने पर न्यायालय ने जमानती वारंट जारी किया था. पुलिस वारंट तामील नहीं करा पायी और न ही उनका पता लगा पाई. इस पर न्यायालय ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए अब गैरजमानती वारंट जारी कर उन्हें तलब किया है. साथ ही धारा 82/83 के तहत कुर्की का नोटिस जारी किया है.

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