कुमार इंदर,जबलपुर। मध्यप्रदेश में पीएसपी परीक्षा में ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। हाईकोर्ट ने एमपी में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण पर रोक लगा दी है। पीएसपी परीक्षा में ओबीसी को मिलेगा केवल 14 फीसदी आरक्षण। इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा है कि 27 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है।
बता दें कि हाईकोर्ट में साल 2021 में एमपी पीएससी की मुख्य परीक्षा में ओबीसी आरक्षण की फीसदी को लेकर मामला चल रहा है। ओबीसी का 27 फीसदी, ईडब्ल्यूएस का 10 फीसदी आरक्षण को मिलाकर कुल 73 फीसदी आरक्षण हो गया था। इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
याचिकाकर्ता के वकील आदित्य संघी ने बताया कि आगे जीतने भी इंटरव्यू होंगे वो 14 फीसदी आरक्षण के हिसाब से होंगे। हाईकोट ने कहा है कि 14 फीसदी से ज्यादा का आरक्षण नहीं दिया जा सकता है।
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