लखनऊ। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव पर ब्रेक लग गया है. शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन चुनावों के लिए आरक्षण प्रकिया पर रोक लगा दी.
इस बारे में सभी जिलों के डीएम को आदेश भेज दिया गया है. अदालत ने आरक्षण प्रकिया पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार भी लगाई. हाईकोर्ट ने यह निर्णय अजय कुमार बनाम राज्य सरकार जनहित याचिका पर लिया है. इस पर सोमवार को सरकार जवाब दाखिल करेगी. बता दें कि 17 मार्च को यूपी सरकार पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी करने वाली थी.
अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस पर रोक लग गई है. सरकार के जवाब दाखिल करने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी. अजय कुमार की याचिका में आरक्षण की नियमावली को चुनौती दी गई थी. पीआईएल में फरवरी महीने में जारी किए गए शासनादेश को चुनौती दी गई है.