नई दिल्ली। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच केन्द्र सरकार ने स्कूलों को खोलने का मन बना लिया है। 21 सितंबर से देश भर के सारे स्कूल फिर से खुल जाएंगे। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए गाइड लाइंस जारी कर दी है। रविवार को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्वनी कुमार चौबे ने इससे जुड़ी गाइड लाइंस अपने ट्विटर पर साझा की है। स्वास्थ्य मंत्रालय नेउच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एसओपी जारी कर दिया है।
Guidelines for the Conduct of teaching activities in the Classrooms. #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/BsiJKk5ymi
— Ashwini Kr. Choubey (@AshwiniKChoubey) September 13, 2020
संस्थान को खोलने से पहले अच्छी तरह से सैनिटाइज करना होगा। जिन संस्थानों को कोविड केयर सेंटर बनाया गया था उन्हें सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन वाले पदार्थों से साफ करना होगा।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार कक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। कक्षा में छात्रों के बीच छह फीट की दूरी रखना अनिवार्य है। यानि कि छात्र जिस कुर्सी-मेज में बैठेंगे उनके बीच 6 फीट की दूरी होगी। क्लास में छात्रों को एक दूसरे से कॉपी, पुस्तक इत्यादि कोई भी सामान शेयर करने की इजाजत नहीं होगी।
इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होगा की क्लास में छात्र और शिक्षक कोविड के नियमों का पालन करते हुए मास्क भी पहनेंगे।
नियम के मुताबिक 9 वीं से 12 तक के ही छात्रों को स्कूल बुलाया जा सकता है, एक साथ सभी छात्रों को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। इसमें भी ऑनलाइन पढ़ाई का भी विकल्प दिया गया है। स्कूल वे छात्र आ सकते हैं जो संसाधनों के अभाव में ऑन लाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं।
स्कूल-कॉलेजों को ऑनलाइन शिक्षा जारी रखनी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूल-कॉलेजों में भीड़ से बचने के लिए एकेडमिक कैलेण्डर में संशोधन करने के लिए कहा है।
गाइड लाइन के मुताबिक वही स्कूल कॉलेज खुल सकेंगे जो कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित होंगे। कैम्पस के भीतर किसी को भी रहने की अनुमति नहीं होगी। जिन्हें गंभीर बीमारियां है या बुजुर्ग हैं उन्हें नहीं बुलाया जाएगा।