रामपुर. समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने शनिवार को आजम खान को दो साल की सजा सुनाई. उनके खिलाफ यह केस 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज हुआ था.
बता दें कि आजम के खिलाफ 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए रामपुर के थाना शहजाद नगर में मामला दर्ज करवाया गया था. तत्कालीन वीडियो निगरानी टीम प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने यह केस दर्ज कराया था. इसी मामले में आजम खान को 2 साल की सजा सुनाई गई है. आजम फिलहाल जमानत पर बाहर हैं लेकिन सजा सुनाए जाने के बाद अब एक बार फिर उन्हें जेल जाना पड़ेगा.
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पहले से ही सजायाफ्ता होने के कारण उनका निर्वाचन रद्द हो चुका है. अब इस मामले में सजा होने से फिलहाल जेल से बाहर चल रहे आजम खान को एक बार फिर से जेल की हवा खानी पड़ेगी. आजम के खिलाफ दर्ज हुए मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रामपुर के तत्कालीन डीएम और चुनाव आयोग को लक्ष्य करके भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया था. उनके खिलाफ इस मामले में वीडियो सबूत पेश किया गया.
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