बिलासपुर। कृषि के छात्रों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल के 178 पदों पर भर्ती के लिए एग्रीकल्चर विषय को सम्मिलित करने के लिए शासन को 6 सप्ताह का समय दिया है. इस दौरान भर्ती नियम में संशोधन कर पीएससी संशोधित नियम के तहत शुद्विपत्र जारी कर पात्र अभ्यर्थियों भरने के लिए आमंत्रित करेगा. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस पीआर रामाचंद्रन मेनन और न्यायमूर्ति पीपी साहू की युगलपीठ में हुई.

बता दें कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने छत्तीसगढ़ वन सेवा (संयुक्त) भर्ती परीक्षा 2014 के तहत सहायक वन सरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल के 178 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था. इस संबंध में याचिकाकर्ता सुकालू राम नेताम, विनय कुमार टेकाम एवं 46 अन्य ने ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने एवं जमा करने का प्रयास किया गया, लेकिन 12वीं की परीक्षा, भौतिकी, रसायनशास्त्र और इनमें से किन्हीं एक विषय में न होकर कृषि विषय से देने की वजह से आवेदन-पत्र भरने में असमर्थ रहे.

याचिकाकर्ताओं ने इस पर दलील दी कि उन्होंने भले ही भौतिकी, रसायनशास्त्र या जीवविज्ञान एक सम्पूर्ण विशेष विषय में नहीं पढ़ा है, लेकिन कृषि विषय में ही उन्होंने कृषि विज्ञान के तत्वों में भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान का अध्ययन किया है, और कृषि विषय का अध्ययन मुख्य विषय के रूप में किया गया है. इस बात को उन्होंने सचिव, वन विभाग व सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के समक्ष रखा, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई. इस पर याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता घनश्याम कश्यप, ईशान वर्मा और नरेन्द्र मेहेर के माध्यम से याचिका दायर की, जिसमें याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ वन सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 के नियम-8, अनुसूची-3, पदखण्ड(1) की वैधानिक संगति एवं अधिकारिता को चुनौती देते हुए भर्ती नियम में विसंगति दूर करने या संशोधन करने की प्रार्थना की गई.

उच्च न्यायालय ने 10 जुलाई को याचिका की सुनवाई करते हुए शासन को जवाब प्रस्तुत करने के लिए आदेश दिया. राज्य शासन ने अपने जवाब में कहा कि छग. वन (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2015 में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, एवं संशोधन संबंधी समस्त कार्यवाही पूर्ण करने में लगभग 45 दिन की संभावना है, इस संबंध में राज्य शासन ने 10 जुलाई को ही पीएससी को पत्र जारी कर सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल के 178 पदों पर ऑनलाइन आवेदन भरने के अंतिम तिथि में समयवृद्धि करने कहा गया था.

इसमें हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य शासन को भर्ती नियम, 2015 के नियम-8, अनुसूची-3, पदखण्ड(1) में एग्रीकल्चर विषय को सम्मिलित करने के लिए शासन को 6 सप्ताह के भीकप भर्ती नियम में संसोधन की कार्यवाही पूर्ण करने को आदेशित किया. नियम में संशोधन के बाद पीएससी को आदेशित किया है कि संशोधित नियम के तहत शुद्विपत्र जारी कर पात्र अभ्यर्थियों को उक्त भर्ती प्रक्रिया में आवेदन भरने के लिए आमंत्रित करेगा.