कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल नगर निगम की आयुक्त IAS संस्कृति जैन को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ चल रही अवमानना की कार्रवाई को पूरी तरह निरस्त कर दिया है। 

चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई की। बेंच ने सिंगल बेंच द्वारा संस्कृति जैन को अवमानना का दोषी ठहराए गए आदेश को रद्द कर दिया। इससे पहले पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस ने अवमानना आदेश पर स्टे लगा दिया था, और अब मामले को पूरी तरह खारिज कर दिया गया है।

यह मामला भोपाल स्थित मर्लिन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड की एक संपत्ति से जुड़ा था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि नगर निगम ने कोर्ट के आदेश और सुप्रीम कोर्ट के डेमोलिशन गाइडलाइंस की अनदेखी करते हुए संपत्ति का हिस्सा तोड़ दिया। सिंगल बेंच ने इसे अवमानना मानते हुए आयुक्त संस्कृति जैन को दोषी करार दिया था और सजा के लिए सुनवाई तय की थी। संस्कृति जैन ने सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील की थी। डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अवमानना की कार्यवाही निरस्त कर दी। हालांकि, मूल रिट याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी।  

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