बिलासपुर। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बर्खास्त किए गए अध्यक्ष को दोबारा पद में रखने का आदेश सुनाया है. हाईकोर्ट के जस्टिस संजय के.अग्रवाल के सिंगल ने फैसला सुनाया है.
हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा-27(7) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत जांच किए बगैर अध्यक्ष को बर्खास्त नहीं किया जा सकता.
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राजनांदगांव जिले के बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष को उनके नियुक्ति के महज 10 दिनों में ही बर्खास्त कर दिया गया. बिना सुनवाई के मौका दिए और बिना जांच के ही बर्खास्तगी को HC ने गलत माना है.
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