कुमार इंदर, जबलपुर। आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पार्ट टाइम कर्मचारी नहीं हैं। वो भी ग्रेच्युटी (Gratuity) के हकदार हैं। न्यायालय ने कार्यकर्ता और सहायिकाओं को जल्द ग्रेच्युटी देने के आदेश दिए हैं।

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वैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हैं आंगनवाड़ी केंद्र

सुप्रीम कार्ट ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र भी वैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका सरकार के अंग हैं। इस लिए आंगनबाड़ी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आंगनबाड़ी कर्मचारियों के रास्ते खुल गए हैं।

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मध्यप्रदेश सरकार ने बढ़ाई सैलरी

बता दें कि मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने हाल ही में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात दी थी। सरकार ने कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के वेतन में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। साथ ही 2018 से काटे जा रहे 1500 रूपए का भी जल्द भुगतान करने का ऐलान किया है।

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