कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर पर रोक लगा दी है। उन पर एक ही मामले में 5 FIR दर्ज की गई थी जिसके बाद इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
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दिग्विजय सिंह के खिलाफ 5 FIR पर हाईकोर्ट ने कहा कि एक ही मामले पर पांच जगह मामले दर्ज नहीं हो सकते। जिसके बाद हाईकोर्ट ने केवल एक FIR रोककर बाकी सभी पर स्टे लगा दिया है। बता दें कि दिग्विजय सिंह द्वारा गुरू गोलवलकर के विचारों को लेकर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी। पोस्ट के संबंध में दिग्विजय सिंह के खिलाफ थानों में भाजपा ने अलग एफआईआर दर्ज कराई थी।
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याचिका कर्ता के वकील जयेश गुरनानी ने बताया कि दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था जिसके बाद उनके खिलाफ इंदौर में शिकायत दर्ज हुई थी। इसी मामले में कई जिलों में लगातार उज्जैन, राजगढ़, गुना और देवास में एफआईआर हुई थी। इसे लेकर इंदौर में दर्ज एफआईआर छोड़कर अन्य जिलों में दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसके बाद इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने दिग्विजय सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया।