IAS Pooja Singhal Case: हेमंत सोरेन(Hemant Soren) सरकार ने चर्चित IAS पूजा सिंघल(IAS Pooja Singhal) का निलंबन खत्म कर दिया है. मंगलवार को कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने उन्हें कार्मिक विभाग में काम करने का आदेश दिया. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी ने उन्हें निलंबन से मुक्त करने की सलाह दी थी.
झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में लगभग 28 महीने तक जेलमें रहने के बाद पूजा सिंघल को सितंबर 2024 में पीएमएलए कोर्ट से जमानत मिली. उन्हें भारत नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के एक प्रावधान के तहत जमानत मिली थी, जिसमें एक-दो लाख रुपये के निजी मुचलके और पासपोर्ट जमा करने की शर्त पर कोर्ट ने जमानत दी थी, अगर कोई आरोपी लंबे समय से जेल में है और उसने मामले में दी जाने वाली सजा का एक-तिहाई हिस्सा भुगतान किया है.
2022 में हुईं थी गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को गिरफ्तार कर लिया था. उनके पति अभिषेक झा के CA सुमन कुमार के घर से करीब 20 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए थे.
झारखंड सरकार ने किया था निलंबित
झारखंड सरकार ने जेल भेजे जाने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया था. पूजा सिंघल पहले झारखंड राज्य खनिज विकास निगम की चेयरमैन थीं और बीजेपी सरकार में कृषि सचिव और मनरेगा घोटाले के समय खूंटी में उपायुक्त थीं.
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कौन हैं पूजा सिंघल?
पूजा सिंघल मूल रूप से देहरादून की रहने वाली हैं और स्कूल से कॉलेज तक सबसे अच्छी थीं. 1999 में गढ़वाल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट की डिग्री लेने के बाद, 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहली बार यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की.
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