नई दिल्ली. सुप्रमी कोर्ट ने जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने उमर अंसारी को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को भी इस मामले में नोटिस जारी किया है.
बता दें कि उमर अंसारी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से विधायक हैं. उमर अंसारी को 13 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया था. जानकारी के अनुसार, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 13 अप्रैल को अग्रिम जमानत की मांग करने वाली उमर अंसारी की याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे और सदर विधायक अब्बास अंसारी की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने इसी मामले में आरोप पत्र को रद्द करने की मांग की थी.
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दरअसल मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी पर लखनऊ में शत्रु संपत्ति पर कब्जा करके उसको फर्जी कागजों के माध्यम से धोखाधड़ी करते हुए अपने नाम करवाने का आरोप है. आपको बता दें उमर अंसारी के खिलाफ इस मामले में शत्रु संपत्ति को अपने पिता मुख्तार और अपने भाई अब्बस के नाम करवाने का भी आरोप है.
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