लुधियाना. पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स property tax डिफाल्टरों को बड़ी राहत दी गई है, जिसके तहत 31 दिसंबर तक बकाया जमा करवाने पर ब्याज-पेनल्टी की माफी मिलेगी।
यहां बताना उचित होगा कि बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर 18 फीसदी ब्याज व 20 फीसदी पेनल्टी लगाई जाती है। जिससे लोगों को राहत देने के लिए सरकार द्वारा वन टाईम सेटलमेंट पॉलिसी लागू करने का फैसला किया गया है।
इस संबंधी लोकल बॉडीज विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी की गई है, उसके मुताबिक 31 दिसंबर तक बकाया जमा करवाने पर ब्याज-पेनल्टी की माफी मिलेगी। जिस डेडलाइन के खत्म होने के बाद बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर फिर से ब्याज-पेनल्टी की शर्त लागू होगी।
यह अपनाया जाता है पैटर्न
सरकार द्वारा मौजूदा वित्तीय वर्ष का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर सितंबर तक 10 फीसदी की छूट दी जाती है जबकि अक्तूबर से दिसंबर तक पूरा प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने का नियम है। इसके बाद मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर 10 फीसदी पेनल्टी लगाई जाती है। उधर, पिछले साल का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर 18 फीसदी ब्याज व 20 फीसदी पेनल्टी लगाई जाती है।
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