नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौजूद हजारों छोटी और मध्यम औद्योगिक इकाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. दरअसल, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इन भूखंडों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में बदलने की मंजूरी दे दी है. औद्योगिक भूखंडों के लिए कनवर्जन स्कीम-2005 के विस्तार की अनुमति देते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि 2000-2001 में लीज होल्ड के आधार पर आवंटित किए गए भूखंड 23 साल बीतने के बाद भी बिक्री औऱ खरीद और हस्तांतरण के लिए प्रतिबंधित थे, अब इन्हें राहत मिलेगी.

बता दें कि दिल्ली में मौजूद इन औद्योगिक इकाइयों को दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (DSIIDC) ने 1998 की पुनर्वास योजना के तहत वर्ष 2000-01 में औद्योगिक प्लॉट आवंटित किए गए थे. इसके बाद से लगातार यह प्लॉट लीज होल्ड पर चल रहे थे. इस योजना के तहत अब तक विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लीज होल्ड आधार पर कुल 21759 भूखंड आवंटित किए गए हैं.

सुविधाओं के अभाव से व्यापारियों में थी नाराजगी

जानकारी के मुताबिक, भूखंड आवंटित किए जाने के 23 साल बीत जाने के बावजूद यहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, जिसके कारण व्यापारी परेशान थे और लगातार इसे फ्री होल्ड करने की मांग कर रहे थे. वहीं उपराज्यपाल को बताया गया था कि बवाना और नरेला औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक भूखंडों के विकास में प्रगति हुई है. लेकिन जब उपराज्यपाल ने खुद औद्योगिक क्षेत्र का दौरा किया तो उन्हें सच्चाई का पता चला कि DSIIDC अब तक पर्याप्त और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने में नाकाम रहा. जिसके बाद उन्होंने DSIIDC के प्रति नाराजगी भी जाहिर की. इसके बाद उपराज्यपाल ने मूल आवंटियों को नॉन कंफर्मिंग एरिया से स्थानांतरित होने, निर्माण पूरा करने और इन औद्योगिक भूखंडों को उपयोग में लाने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से शर्तों के साथ सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी.

लीजहोल्ड और फ्री होल्ड प्रोपर्टी क्या होती है?

लीजहोल्ड प्रोपर्टी (Leasehold Property)

लीज प्रोपर्टी एक प्रकार की भूमि होती है जिसका स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति या संगठन के पास होता है, जिन्होंने इसे बहुत सालों के लिए किराये पर दिया होता है. लीज प्रोपर्टी के मालिक को निर्माण, उपयोग, और विपणन का मालिकाना हक नहीं होता. लीज प्रोपर्टी का लीज अवधि सामान्यत: 99 साल, 125 साल, या अन्य अवधियों के लिए हो सकता है. लीज के समापन के बाद, भूमि का मालिक या लीजधारक स्वामित्व की अनुमति के लिए पुनः विचार कर सकते हैं.

फ्रीहोल्ड प्रोपर्टी (Freehold Property)

फ्रीहोल्ड प्रोपर्टी भूमि होती है जिसका पूरा स्वामित्व और नियंत्रण उसके मालिक के पास होता है. इसमें किराये देने की कोई अवधि नहीं होती है, और मालिक इसे खुद उपयोग कर सकता है या इसे बेच सकता है जैसे वो चाहते हैं. फ्रीहोल्ड प्रोपर्टी के मालिक के पास भूमि के स्वामित्व, निर्माण, विपणन, और उपयोग का पूरा नियंत्रण होता है.

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