प्रयागराज। पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने 6 फरवरी 2023 तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है.

हाईकोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद की शिष्या से रेप मामले में अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है. कोर्ट ने इस मामले में पीड़िता और राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है. हाईकोर्ट के जस्टिस समित गोपाल ने याची का पक्ष रख रहे एडवोकेट अनूप त्रिवेदी की दलीलों को सुनने के बाद उनकी अग्रिम जमानत मंजूर कर लिया है.

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मामले में स्वामी चिन्मयानंद की ओर से पक्ष रख रहे एडवोकेट ने कोर्ट में कहा कि याची का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है. वह कई मेडिकल और शैक्षणिक संस्थाएं संचालित कर रहा है. याची एक आध्यात्मिक व शैक्षणिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि याची की उम्र 75 वर्ष है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है.

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गौरतलब है कि स्वामी चिन्मयानंद पर साल 2011 में आश्रम एक शिष्या को बंधक बनाकर उसके साथ दुराचार करने का आरोप है. इसके बाद शिष्या और उसके परिवार वालों ने शाहजहांपुर के कोतवाली थाने में IPC की धारा 307, 313, 342, 323, 376 व 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई. जिसमें बाद में धारा 376 व 506 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया.

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