प्रयागराज. बहुचर्चित सर्राफ कारोबारी पंकज महेंद्र अपहरणकांड (Pankaj Mahendra kidnapping case) में अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव (Underworld Don Bablu Srivastava) को बड़ी राहत मिली है. डिस्ट्रिक कोर्ट ने बबलू श्रीवास्तव को अपहरण मामले में सभी धाराओं में दोषमुक्त करार दिया है. सह अभियुक्त संकल्प श्रीवास्तव को भी कोर्ट ने दोषमुक्त किया.

दरअसल पूरा मामला सर्राफा कारोबारी पंकज महेंद्र के अपहरण का है. 5 सितंबर 2015 को पंकज महेंद्र का अपहरण कर लिया गया था. इस अपहरण के बाद परिवारवालों से 10 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई थी. इस मामले में प्रयागराज की शहर कोतवाली में 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. इसी मामले में डॉन बबलू श्रीवास्तव को कोर्ट ने बरी कर दिया.

UP Board Compartment Exam 2024: 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा की तारीख घोषित, यहां देखें पूरा शेड्यूल

गैंगस्टर कोर्ट/अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने ये फैसला सुनाया. इस केस के आठ अन्य आरोपियों पर शाम 4 बजे के बाद कोर्ट फैसला सुनाया जाएगा. बबलू श्रीवास्तव इन दिनों की उत्तर प्रदेश की बरेली जेल में बंद हैं. बबलू श्रीवास्तव पर आरोप था कि जेल में रहते हुए अपहरण की साजिश रची और अपहरण का जिम्मा अपने करीबी रिश्तेदार व उसके गुर्गों को सौंपा था. हालांकि, पुलिस ने व्यापारी पंकज महेंद्र को फतेहपुर से सकुशल बरामद कर लिया था.

Viral Video: क्लास में बच्चों को जूती लेकर मारने दौड़ी महिला टीचर, विरोध करने पर शिक्षामित्र को भी दौड़ाया

गौरतलब है कि मामले में 21 लोगों के बयान दर्ज किए गए थे. सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 27 अप्रैल को अपना जजमेंट सुरक्षित रख लिया था. पिछले साल 16 अक्टूबर को इसी मामले में बयान दर्ज करने के लिए बबलू श्रीवास्तव को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लाया गया था. उसे बुलेट प्रूफ जैकेट में लाया गया था.

Hathras Stampede: सत्संग में भगदड़ मामले में 20 लोग गिरफ्तार, लेकिन ‘भोले बाबा’ के खिलाफ नहीं हुई FIR, हादसे के 2 दिन बाद भी नहीं खोज पाई पुलिस

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m