लखनऊ. केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. राज्य सरकार की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बड़ी राहत दी है. केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ सरकार की अपील पर फैसला सुनते हुए कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है.
लखीमपुर की निचली अदालत ने टेनी को कर बरी दिया था. निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी. राज्य सरकार की अपील पर आज हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है. ट्रायल कोर्ट के टेनी को बरी करने के फैसले पर हाईकोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है. इससे पहले लखीमपुर की निचली अदालत ने भी टेनी को बरी कर दिया था. निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की थी.
गौरतलब है कि पूरा मामला साल 2000 का है. जहां लखीमपुर खीरी में प्रभात गुप्ता की गोली मारकर हत्या हुई थी. प्रभात समाजवादी पार्टी की यूथ विंग का सदस्य था, जबकि टेनी भाजपा से जुड़े थे. एफआईआर में अजय मिश्र टेनी को भी आरोपी बनाया गया था.
ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में 2004 में टेनी को बरी कर दिया था. ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ 2004 में ही राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी. अब हाईकोर्ट ने इस मामले में उनको बरी कर दिया है.
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