कुंदन कुमार/पटना। राज्य में तेलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार का कृषि विभाग नई पहल लेकर आया है। विभाग ने तेल मिल स्थापना के लिए आकर्षक सब्सिडी योजना शुरू की है जिसके तहत पात्र आवेदकों को कुल प्रोजेक्ट लागत का 33 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान अधिकतम 9 लाख 90 हजार रुपये तक दिया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन 15 दिसंबर तक
इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक किसान और उद्यमी कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार का मानना है कि इस योजना से न केवल तेलहन प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे। विशेष रूप से युवाओं और नए उद्यमियों के लिए यह योजना स्वरोजगार का बेहतर अवसर लेकर आई है।
10 टन क्षमता की इकाई पर मिलेगा अनुदान
विभाग द्वारा प्रति इकाई 10 टन क्षमता वाली तेल प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना पर अधिकतम 9.90 लाख रुपये या 33% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। हालांकि भूमि खरीद या भवन/शेड निर्माण पर अनुदान नहीं दिया जाएगा। सब्सिडी गणना में इन मदों को शामिल नहीं किया जाएगा।
10 टन क्षमता की इकाई पर मिलेगा अनुदान
विभाग द्वारा प्रति इकाई 10 टन क्षमता वाली तेल प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना पर अधिकतम 9.90 लाख रुपये या 33% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। हालांकि भूमि खरीद या भवन/शेड निर्माण पर अनुदान नहीं दिया जाएगा। सब्सिडी गणना में इन मदों को शामिल नहीं किया जाएगा।
कौन ले सकते हैं लाभ?
इस योजना के लिए किसान, सरकारी/निजी उद्योग, एफपीओ, पंजीकृत स्टार्ट-अप और सहकारी समितियां आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करते समय आवेदक को तेल प्रसंस्करण से जुड़ी बुनियादी जानकारी और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अधिक जानकारी के लिए जिला कृषि कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
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