पटना। बिहार सरकार ने वर्ष 2026 के लिए अवकाश सूची जारी कर दी है। राज्य सरकार के सभी दफ्तरों और कर्मचारियों के लिए यह सूची लागू होगी। इसमें सरकारी कार्यालयों से लेकर बैंकों और विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों तक छुट्टियों की स्पष्ट रूपरेखा दी गई है। जारी सूची के अनुसार साल 2026 में कुल 44 दिनों की छुट्टी घोषित की गई है। इनमें से पांच दिन रविवार को पड़ रहे हैं।

एनआईए एक्ट के तहत छुट्टियां

जारी अधिसूचना के अनुसार, 1881 के एनआईए एक्ट के तहत 15 छुट्टियां तय की गई हैं। इन छुट्टियों में सरकारी कार्यालय, बैंक और केंद्रीय संस्थानों में कामकाज पूरी तरह बंद रहेगा। इसमें स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, होली, दिवाली और क्रिसमस जैसे प्रमुख त्योहार शामिल होंगे। इनमें से एक छुट्टी रविवार को पड़ने की वजह से अलग से अतिरिक्त अवकाश नहीं मिलेगा।

सरकारी कार्यालयों की विशेष छुट्टियां

राज्य सरकार के अधीन चलने वाले सभी विभागों और राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों में कार्यपालक के तहत 11 छुट्टियां दी जाएंगी। यानी कर्मचारियों को त्योहारों और विशेष अवसरों पर अतिरिक्त अवकाश का लाभ मिलेगा।

प्रतिबंधित अवकाश की सुविधा

सरकार ने कर्मचारियों के लिए 17 दिन का प्रतिबंधित अवकाश (Restricted Holiday) भी घोषित किया है। इन छुट्टियों में से कर्मचारी अपनी सुविधानुसार तय संख्या में अवकाश ले सकेंगे। यह सुविधा विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक पर्वों के लिए दी जाती है ताकि अलग-अलग समुदायों के लोग अपने पर्व मना सकें।

बैंक कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान

बैंक कर्मचारियों के लिए भी इस सूची में महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल है। 1 अप्रैल 2026 को वार्षिक बैंक लेखा बंदी (Annual Closing) के कारण सभी बैंकों में छुट्टी रहेगी। यानी इस दिन ग्राहकों से लेन-देन का कामकाज पूरी तरह बंद रहेगा।

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