
कुंदन कुमार/पटना: बिहार सरकार ने नया फरमान जारी कर स्कूली बच्चों को ऑटो या ई रिक्शा से विद्यालय आने पर रोक लगा दिया है. इस बाबत पुलिस मुख्यालय ने सभी जिले के एसपी को पत्र लिखकर अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. परिवहन विभाग ने इस आदेश का अनुपालन करने के लिए पुलिस मुख्यालय को पत्र भेजा था.
दुर्घटनाओं को दे रहा आमंत्रण
सहायक पुलिस महानिदेशक ट्रैफिक की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि स्कूली बच्चों के परिवहन में ई रिक्शा का धड़ल्ले से परिचालन हो रहा है, जो दर्दनाक सड़क दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहा है. इसको देखते हुए सभी एसपी अपने-अपने जिलों में स्कूली बच्चों के परिवहन ई-रिक्शा और ऑटो का परिचालन प्रबंधित करें.
सूचना को करें प्रचारित प्रसारित
साथ ही इसके सभी हित धारकों जैसे विद्यालय प्रबंधन, अभिभावक और ट्रांसपोर्ट प्रबंधन आदि के बीच इस सूचना को प्रचारित प्रसारित करते हुए इस प्रभावकारी ढंग से लागू करना सुनिश्चित किया जाए. परिवहन विभाग का मानना है कि अधिसंख्यक ऑटो रिक्शा में नियमों को ताक पर रखकर क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया जाता है. जिससे दुर्घटनाएं हो जाती है, ऐसी स्थिति में परिवहन विभाग 1 अप्रैल 2025 से ऑटो वह ई रिक्शा से बच्चों को स्कूल जाने पर रोक लगा दिया है.
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