Bihar News: बिहार कैडर के 200 से अधिक आईपीएस अफसरों को अपनी वार्षिक अचल संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन जमा करना होगा. गृह विभाग ने इससे संबंधित निर्देश जारी कर दिया है. इसको लेकर विभाग ने डीजीपी को भी फिर से पत्र लिखा है. संपत्ति का ब्योरा जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी है. ऐसा नहीं करने वाले अफसरों के खिलाफ वेतन रोकने की कार्रवाई भी की जा सकती है.

अधिकारियों ने किया अनुपालन

विभागीय जानकारी के अनुसार 22 जनवरी तक मात्र 123 आईपीएस अधिकारियों ने ही अपनी वार्षिक अचल संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन प्रस्तुत किया है. शेष अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी संपत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. जिसमें एक जनवरी तक की अचल संपत्ति का ब्योरा दर्शाना होगा.

ब्योरा जमा करना अनिवार्य

अखिल भारतीय सेवा नियमावली के तहत सभी आईपीएस अफसरों को एक जनवरी तक स्पैरो सिस्टम पर अपनी संपत्ति का ब्योरा जमा करना अनिवार्य है. केंद्र सरकार से निगरानी की मंजूरी लेने और अफसरों की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (ACR) को आगे बढ़ाने के लिए यह प्रक्रिया जरूरी है. गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि समय सीमा का पालन नहीं करने वाले अफसरों की मूल्यांकन रिपोर्ट विभागीय स्तर पर लंबित रहेगी. अफसरों के खिलाफ वेतन रोकने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है.

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