पटना। बिहार में लोगों को ट्रैफिक नियमों का (bihar traffic police )पालन न करना भारी पड़ सकता है। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य में परिवहन विभाग के द्वारा ऑनलाइन चालान (bihar traffic online challan)कराने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अब जो व्यक्ति ट्रैफिक नियमों का (bihar traffic online challan news)पालन नहीं करेंगे, उन्हें मोटा जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। अब विभाग (bihar today traffic online challan) के द्वारा 1 अप्रैल से ऑनलाइन चालान काटे जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने के बाद चालान का भुगतान न करने वाले व्यक्तियों के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है।
लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है…
परिवहन विभाग के अधिकाीरियों ने बताया कि एक अप्रैल 2023 से मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक नया नियम लागू किया गया है। इस नियम के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति समय पर अपने ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं करता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है।
इतने दिन के अंदर भरना होता है चालान…
ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों के ऑनलाइन चालान काटे जाएंगे और मोटर मालिक को ऑनलाइन चालान वाहन स्वामी के पते पर भेजे जाएंगे। चालान प्राप्त करने के बाद वाहन मालिक एक निश्चित समय सीमा आमतौर पर 60 दिनों के भीतर इसका भुगतान नहीें करता है तो परिवहन विभाग उस व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड कर सकता है।
नंबर प्लेट को ऑटोमैटिक स्कैन कर लेगा…
बता दें परिवहन विभाग के द्वारा सभी शहर के मुख्य चौराहों और ओवरब्रिज समेत बायपास पर अत्याधुनिक कैमरों लगवाए है। इन कैमरों यानि एएनपीआर (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन) के माध्यम से ऑनलाइन चालान काटा जाएगा। इन कैमरों के माध्यम से गाड़ी के नंबर प्लेट को ऑटोमैटिक स्कैन कर लिया जाएगा और इसमें लगा सिस्टम ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन होने पर चालान को जनरेट कर देगा।
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