रायपुर। राज्यपाल एवं कुलाधिपति अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (संशोधित, 2019) की धारा 14 (6) अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिलासपुर के संभागायुक्त को नये कुलपति की नियुक्ति होने तक अथवा छः माह की कालावधि जो भी पहले हो, के लिए अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर के कुलपति का अस्थायी प्रभार सौंपा है।