रायपुर- बाघों के संरक्षण मामले में लगाई गई एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने कहा है कि पेड़ों की कटाई पर लगी रोक अग्रिम आदेश तक जारी रहेगी. न्यायालय ने अगली सुनवाई की तारीख 9 अक्टूबर को तय की है.

दरअसल बाघों के संरक्षण के मामले में रायपुर निवासी नितिन सिंघवी ने बिलासपुर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी. याचिका में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम ने चिल्पी से रेंगाखार होकर सालेवारा जाने वाली  60 किलोमीटर सड़क के निर्माण का ठेका दिल्ली की कंपनी को 137 करोड़ रुपए में दिया है.

जिसमें से 14 किलोमीटर सड़क भोरमदेव अभ्यारण से तथा 12 किलोमीटर रिज़र्व फॉरेस्ट से होकर निकलती है जिसके चौड़ीकरण में लगभग 3500 पेड़ काटे जाने वाले हैं. पेड़ काटे जाने से न सिर्फ पर्यावरण को क्षति पहुंचेगी बल्कि वन्य जीवों के जीवन के लिए भी खतरा हो जाएगा.

जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सड़क चौड़ीकरण और पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दिया था