बिलासपुर। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर ने जटिल सर्जरी के क्षेत्र में एक और बड़ी कामयाबी दर्ज की है। सर्जरी विभाग की टीम ने दूरबीन तकनीक का उपयोग करते हुए लीवर में मौजूद 10 सेंटीमीटर के हाइडेटिङ सिस्ट को सुरक्षित रूप से निकाल दिया। यह सिम्स में इस तरह की पांचवीं उफल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है।
मुंगेली की 20 वर्षीय तीजन नेताम पेट में मारीपन भूख कम लगना और असहजता की शिकायत के साथ सिन्स पहुंची। सोल्लेखफी और सेटी स्कैन में लीवर के दाहिने हिस्से में चड़ा हाइडेटिड सिस्ट पाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिम्स प्रशासन के मार्गदर्शन में इसे दूरबीन पद्धति से ऑपरेट करने का निर्णय लिया गया।

इसमें सर्जरी विभागध्यक्ष डॉ ओपो राज के नेतृत्व में डॉ. रघुराज सिंह, डॉ. बीडी. तिवारी और डॉ. प्रियंका माहेश्वर की टीम ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। एनेस्थीसिया विमाग से डॉ. मधुमिता मूर्ति, डॉ. मावा रायजादा, डॉ मिल्टन, डॉ मयंक आगरे व पंजी रेजिडेंट्स वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रेडियोलॉजी विभागाध्यक्ष अर्चना सिंह ने सटीक रिपोटिंग कर सर्जरी में अहम सहयोग दिया। ओटी स्टाफ हिस्टर योगेश्वरी, संतोष पाडे और अश्वनी मिश्रा का काम भी सराहनीय रहा।
क्या होता है हाइडेटिड सिस्ट ?
यह एक परजीवी संक्रमण है, जो इकाईनोकोकस न्यूलेसस (कुत्ता फीता कृमि) के कारण होता है। यह आमतौर पर लीवर और फेफड़ों को प्रमवित करता है। संक्रमण अवसर दूषित पानी, सक्रमित मोजन और कुतों-मेड़ों के संपर्क से फैलता है। मुख्य लक्षण पेट दर्द, भारीपन, सूख कम लगना, जल्दी पेट भरने का एहसास इसके मुख्य लक्षण है। गहरे और बड़े सिस्ट लीवर की कार्यप्रणाली पर असर डालते हैं। फटने पर ऐनाफाइलेक्सिस जैसी जानलेवा स्थिति भी बन सकती है। स्वच्छ पानी, साफ मौजन और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान के तहत कामनाशक दवाओं का सेवन कर इस रोग से बचा जा सकता है।
SIR में गलत जानकारी दी तो जुर्माना
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में मतदात सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) फॉर्म में गलत जानकारी और दस्तावेज देने पर एक साल की जेल और जुमाना हो सकता है।
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से इस संबंध में सूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि मृत व्यक्ति या ऐसे लोग जो अब भारतीय नागरिक नहीं रहे हैं, उनका गणना प्रपत्र जमा न करें। इसी तरह जिनका नाम निर्वाचक नामावली में एक से अधिक स्थान पर मौजूद है, और वह सभी जगह प्रपत्र जमा करते हैं, और गणना प्रपत्र में गलत घोषणा करते हैं तो यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत दंडनी है। उधर, मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का काम 4 नवंबर से जारी है।
टेस्ट ड्राइव के बहाने बाइक लेकर भागा युवक
बिलासपुर। खरीदने के लिए टेस्ट ड्राइव के बहाने एक युवक बाइक लेकर भाग गया है। पुलिस अपराध कायम कर पतासाजी में जुट गई है।
सरकण्डा पुलिस अनुसार, चटर्जी गली निवासी राहुल मिश्रा पिता यशवंत मिश्रा ने अपनी बजाज पल्सर क्रमांक सीजी 10 बीएफ, 5144 को बेचने के लिए अपने ओएलएक्स आईडी में 18 नवंबर को विज्ञापन डाले थे। विज्ञापन को देखकर 21 नवंबर को अनजान मोबाइल नम्बर से उन्हें फोन कर उनकी बाइक खरीदना है कहकर देखने की बात कही। उन्होंने मोबाइल धारक को महामाया चौक हरि अमृत चाय दुकान में मिलने के लिए बुलाया।
मोबाइल धारक टेस्ट ड्राइव के लिए उनसे पल्सर लेकर निकल गया और वापस नहीं आया। राहुल मिश्रा उसके पतासाजी में लगे हुए थे। नहीं मिलने पर उन्होंने थाने में रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने उनकी रिपोर्ट पर अज्ञात मोबाइलधारक के खिलाफ बीएनएस की धारा 316, 2 के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है।
स्कूल जाने निकला छात्र 10 दिनों से गायब, अपहरण की आशंका
बिलासपुर। घर से स्कूल जाने के लिए निकला नाबालिग दस दिन बीत जाने के बाद भी घर वापस नही लौटा। नाबालिग के परिजन अपहरण की आशंका जता रहे हैं। वहीं घटना की रिपोर्ट थाने मे दर्ज कराई गई है। परन्तु दस दिन गुजरने के बाद भी नाबालिग के संबंध मे पुलिस के हाथों कोई सुराग नही लगा है।
यह पूरा मामला थाना तोरवा का है। बीते 14 नवंबर को पुराना पावर हॉउस चौक तोरवा के पास रहने वाले महेश नायक ने तोरवा थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए पुलिस को अपने 17 साल के बेटा विनय नायक के अपहरण करने की आशंका जताई।
उनके द्वारा बताया गया कि उनका बेटा होलीक्रास लालखदान स्कूल में पढ़ता है जो बीते 14 नवम्बर को दोपहिया क्रमांक सीजी 10 ए.एच 8276 में स्कूल जाने के लिए निकला, परन्तु वह वापस घर नही पंहुचा। परिजनों ने उसकी हर जगह तलाश की, परन्तु अब तक उसका कोई पता नही चल पाया है। जिससे परिजनों को किसी अनहोनी होनी का डर सता रहा है।
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