Bilaspur News Update : बिलासपुर. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रभावी क्रियान्वयन में जिले ने राज्य स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है. कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देशन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत संदीप अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिले ने 40 हजार से अधिक आवास पूर्ण कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है.


वित्तीय वर्ष 2024-26 तक जिले में कुल 71,435 आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें से 40,452 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं. जनपद पंचायत बिल्हा में 11,083, कोटा में 9,102, मस्तूरी में
12,337 तथा तखतपुर में 7,930 आवास पूर्ण हुए हैं. वतर्मान में 30,983 आवास निर्माणाधीन हैं, जिन्हें समय-सीमा में पूर्ण कराने हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं. अपूर्ण आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने के उद्देश्य से 12 फरवरी 2026 को जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में विशेष महाअभियान चलाया गया. बिहान केडर की दीदियों सहित एफएलसीआरपी /आरसी, सक्रिय महिला, पशु सखी, कृषि सखी, स्व-सहायता समूह की महिलाओं, आवास मित्र एवं पंचायत सचिवों द्वारा घर-घर संपर्क कर हितग्राहियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने हेतु प्रेरित किया गया. इस अभियान में नारी शक्ति की सक्रिय भागीदारी ने निर्माण कार्य को नई गति प्रदान की है. जिला प्रशासन द्वारा सभी अपूर्ण आवासों को 30 जून 2026 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
सरकारी नौकरी का लालच देकर युवतियों से ठगी
बिलासपुर. सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर बेरोजगार युवतियों से ठगी कर ली गई. ट्रेनिंग सेंटर बुलाकर युवतियों को वापस जाने नहीं दिया जा रहा था. शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लिया है.
सिरगिट्टी पुलिस ने बताया कि कोरबा जिला के पसान थाना क्षेत्र के कुम्हारीसानी पतेरापारा निवासी कमला बाई श्याम पति तारा सिंह श्याम (42) की बेटी शशी श्याम ने 11 फरवरी को फोन से रो-रोकर बताया कि उसका मोबाइल को कंपनी वाले रख लिए है, इसलिए बात नहीं कर पाउंगी. फिर कमला अपने दामाद कल्याण सिंह के साथ सिरगिट्टी आए और तलाश शुरू की. 12 फरवरी की सुबह बेटी शशी ने मोबाइल से बात कर लोकेशन भेजी. इसके बाद कमला सिरगिट्टी थाना पहुंची और पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी. वहां से पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पहुंचे और अपनी बेटी शशी श्याम और उसके साथी परमेश्वरी , क्रांति सिंह, नगमा खान को लेकर सिरगिट्टी थाना लौट गई. पूछताछ में शशी बताया कि कंपनी के कोई श्याम नाम के व्यक्ति को नगद 19 हजार 500 रूपए दिया हूं और नगमा से कंपनी में काम करने वाली चांदनी नाम की लडक़ी ने 19 हजार 500 रुपए लिया है. कांती से कंपनी में काम कर रहे धीरू नाम के व्यक्ति ने नगद 19 हजार 500 रुपए लिया है. परमेश्वरी से 10 हजार 500 रूपए नगद व 9 हजार रुपए ऑनलाइन लिया है. युवतियों को 60 साल तक सरकारी नौकरी दिलवाने का लालच दिया था.
9 लाख लेकर फरार होने वाले मुंशी पर FIR
बिलासपुर. राईस मिल के मुंशी ने स्वयं से डीओ जारी कर 360 क्विंटल धान को बेच दिया. करीब नौ लाख रुपए लेकर फरार हो गया. संचालक की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मुंशी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है.
बिल्हा पुलिस ने बताया कि ग्राम कोटिया निवासी धर्मराज सिंह पिता महावीर सिंह (52) का ग्राम कुंआपाली मे महावीर एग्रो इंण्डस्ट्रीज के नाम से राईस मिल है. श्याम अग्रवाल (34)निवासी ग्राम बरतोरी को राईस मिल महावीर एग्रो इंण्डस्ट्रीज कुंआपाली में मुंशी था और राईस मिल के समस्त कार्यो का देखरेख करता था. साल 2025 में मार्कफेड बिलासपुर से 1 जनवरी को जारी डीओ संचालक को बिना बताए मुंशी श्याम अग्रवाल राईस मील के मेल से डीओ लेटर को निकाल कर स्वंय ही गेट पास जारी कर दिया. ग्राम बोड़सरा धान खरीदी केन्द्र से 180 क्वींटल धान व दूसरा डीओ से 5 जनवरी को जारी होने से ग्राम बिटकुली धान खरीदी केन्द्र से 9 जनवरी को 180 क्वींटल धान कस्टम मिलिंग का धान को समिती से उठाकर राईस मील में लाना था, लेकिन धान को राईस मील में जमा नहीं किया गया. 360 क्वींटल धान जिसकी कीमत 9 लाख रुपए को लेकर भाग गया है. पीडि़त ने श्याम अग्रवाल से पुछा तो उसने 360 क्वींटल धान को बेचने की बात स्वीकार की. पैसे को 15-20 दिनों के अंदर वापस करने का भरोसा दिया तो 1 अप्रैल 2025 को इकरारनामा निष्पादित किया गया. समय समाप्त होने पर श्याम अग्रवाल से संपर्क किया गया, लेकिन वह फरार हो गया है.
जिंदल समेत पांच फैक्ट्रियों पर जुर्माना
रायगढ़. औद्योगिक सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए पांच कारखानों के विरुद्ध दायर आपराधिक प्रकरणों में कार्रवाई की है. कार्यालय उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संभाग रायगढ़ द्वारा विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में हुई दुर्घटनाओं के निरीक्षण के दौरान पाए गए उल्लंघनों के आधार पर कारखाना अधिनियम, 1948 एवं संबंधित नियमों के तहत कारखानों के विरुद्ध 05 आपराधिक प्रकरण श्रम न्यायालय रायगढ़ में प्रस्तुत किए गए थे. इन प्रकरणों का निराकरण जनवरी 2026 में करते हुए न्यायालय ने संबंधित अधिभोगियों एवं प्रबंधकों पर लाखों रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मेसर्स जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, यूनिट-4, एमएलएसएम, खरसिया रोड, रायगढ़ में कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 7ए(2)(डी) के उल्लंघन पर अधिभोगी को 70 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया. वहीं मेसर्स एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड, ग्राम जामगांव, रायगढ़ के अधिभोगी एवं कारखाना प्रबंधक के विरुद्ध धारा 7ए(2)(ए) एवं धारा 21(1)(4) के उल्लंघन पर प्रत्येक को 1 लाख 60 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया. इसी कंपनी से जुड़े एक अन्य प्रकरण में धारा 41 तथा संबंधित नियम 73(घ) एवं 73(1) के उल्लंघन पर दोनों जिम्मेदार अधिकारियों पर क्रमशः 1 लाख 40 हजार रुपये एवं 1 लाख 40 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया. कंपनी के एक अतिरिक्त मामले में धारा 7ए(2)(डी) एवं 7ए(2)(ए) के उल्लंघन पर 1 लाख 60 हजार रुपये का अर्थदंड निर्धारित किया गया. इसके अतिरिक्त, मेसर्स आर.एस. इस्पात रायगढ़ प्राइवेट लिमिटेड, ओपी जिंदल इंडस्ट्रियल पार्क, पूंजीपथरा रायगढ़ में धारा 7ए(2)(ए) एवं 21(1)(4) के उल्लंघन के मामले में संबंधित अधिभोगी एवं प्रबंधक को 1 लाख 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया. उप संचालक कार्यालय ने कहा है कि औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध भविष्य में भी वैधानिक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी.
चोरी मामले में मां-बेटा अरेस्ट
कोरबा. मां बेटे को कोरबा पुलिस ने चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है. दोनों ने मिलकर 6 फरवरी को मानिकपुर चौकी क्षेत्र में एक सोने मकान के घर का ताला तोड़ घर से सोने चांदी के जेवरात नगदी एवं अन्य कीमती सामान चोरी कर लिए थे. घटनास्थल के आसपास की सीसीटीवी फुटेज कंगाल पुलिस ने संदेह के आधार पर आरोपियों से पूछताछ की. जिसमें आरोपी मां बेटे ने चोरी की बात स्वीकार कर ली.
विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपियों द्वारा चोरी किए गए सोने-चांदी के आभूषण “मधुर फाइनेंस” में गिरवी रखे गए थे. पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए फाइनेंस संस्था से संपर्क कर विधिवत कार्यवाही करते हुए चोरी गए सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए गए.
बरामद आभूषणों का आज के बाजार मूल्य के अनुसार कुल अनुमानित मूल्य लगभग ₹11,11,000/- (ग्यारह लाख ग्यारह हजार रुपये) आंका गया है.
गिरफ्तार आरोपीगण
संजय वैष्णव उर्फ गोलू,
पिता – दानेश्वर प्रसाद वैष्णव, उम्र – 31 वर्ष
निवासी – निहारिका साडा कॉलोनी, क्वार्टर नंबर D-18
थाना – सिविल लाइन, रामपुर, जिला – कोरबा (छ.ग.)
लव कुमारी वैष्णव,
पति– दानेश्वर प्रसाद वैष्णव उम्र – 50 वर्ष
निवासी – निहारिका साडा कॉलोनी, क्वार्टर नंबर D-18
थाना – सिविल लाइन, रामपुर, जिला – कोरबा (छ.ग.)
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