Bilaspur News Update : रायगढ़। वन मंडल रायगढ़ और धरमजयगढ़ में बीती रात गजराजों ने अपने पैरों तले करीब आधा दर्जन किसानों की मेहनत को बर्बाद कर दिया। रायगढ़ वन मंडल के बंगुरसिया रेंज और धरमजयगढ़ वन मंडल के क्रोंधा सर्किल में गजराजों ने केले, सब्जी, मूंगफली और गन्ना की फसल को पूरी तरह से चौपट कर दिया। सूचना मिलने पर वन अमला मौके पर पहुंचा और किसानों की फसल नुकसान का आंकलन करने में जुट गया। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बीती रात ओडिशा की ओर दो हाथी बंगुरसिया और जुनवानी में 6 किसानों दशमी साव, उग्रसेन साव, रामप्रसाद डनसेना, रूपचंद पटेल और कृष्ण गोपाल माली की सब्जी, मूंगफली, केले व गन्ने की फसल को अपने पैरों तले रौंद कर बर्बाद कर दिया। अपने दल से बिछड़े एक हाथी ने बंगुरसिया में उत्पात मचाया तो दूसरे ने जुनवानी में। किसानों के खेत में दाखिल हुए इन हाथियों ने फैंसिंग पोल आदि को भी नुकसान पहुंचाया। बताया जा रहा है कि हाथी रात भर खेतों के आस पास ही विचरण करते रहे। ऐसे में ग्रामीणों हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों की कोशिशें नाकाम हो गई। वहीं हाथी भी रात भर वहीं नजर आए, किंतु सुबह होते ही दंतैल हाथी ने बंगुरसिया की ओर रूख किया। इसी प्रकार धरमजयगढ़ वन मंडल के कोंभ्रा क्षेत्र में भी हाथियों के दल ने 01 किसान की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। सूचना मिलने के बाद वन अमला मौके पर पहुंचा और फसल नुकसान का आंकलन किया गया ।

जानकारी के अनुसार रायगढ़ जिले में वर्तमान में 74 हाथी अलग-अलग रेंज में विचरण कर रहे हैं। जिसमें रायगढ़ वन परिक्षेत्र के 29 और धरमजयगढ़ वन मंडल के विभिन्न रेंज में 45 हाथी विचरण कर रहे हैं। यही वजह है कि वन अमले ने ग्रामीणों ने सतर्कता बरतने और जंगल की ओर नहीं जाने की अपील है। साथ ही हाथियों की गतिविधियों पर निगरानी भी रखी जा रही है। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में इन हाथियो की चहलकदमी नजर आ रही है, वहां मुनादी कराते हुए ग्रामीणों को सतर्क किया जा रहा है।

सूने मकानों और शादी घर को बनाया निशाना, एक ही रात में तीन बाइक पार

बिलासपुर। सरकंडा क्षेत्र में चोरों ने पिछले 24 घंटों के भीतर एक शिक्षक, एक अतिथि व्याख्याता और शादी समारोह में आए छात्र की तीन बाइक पार कर दी। पुलिस ने तीनों मामलों में अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पहली घटना अरपा विहार कॉलोनी मोपका की है। शासकीय शिक्षक आशीष बंधे 14 मार्च को घर में ताला लगाकर सपरिवार पामगढ़ गए थे। चोरों ने गेट का ताला तोड़कर पोर्च में खड़ी होंडा शाइन सीजी 10 एआर 3680 चोरी कर ली। बहतराई रोड स्थित तुलसी पैलेस के पीछे रहने वाले अतिथि व्याख्याता विकास जोशी 13 मार्च को परीक्षा देने नागपुर गए थे। चोरों ने उनके सूने मकान के पोर्च में खड़ी सुपर स्प्लेंडर सीजी 15 सीके 9148 पार कर दिया। तीसरी वारदात अयोध्या विहार बहतराई की है। बहन की शादी में आए छात्र मोहन कुमार वर्मा की बजाज पल्सर सीजी 10 बीडी 7525 रात के करीब 2 बजे घर के बाहर से चोरी हो गई। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर अज्ञात आरोपी बाइक ले जाते हुए कैद हुए हैं।

426 मोबाइल टावर लगाने का आवेदन 18 को मिली अनुमति

बिलासपुर। जिले में मोबाइल टावर स्थापना को लेकर विधानसभा में पूछे गए प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि वर्ष 2024 से जनवरी 2026 तक जिले में मोबाइल टावर लगाने के 426 आवेदन मिले, जिनमें से 18 को अनुमति जारी की गई है। यह प्रश्न विधायक सुशांत शुक्ला द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित विषय पर उठाया गया था। इसके लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि मोबाइल टावर लगाने के आवेदन भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित राइट-टू-वे (आरओडब्ल्यू) पोर्टल के माध्यम से संबंधित सार्वजनिक इकाई द्वारा ऑनलाइन स्वीकार किए जाते हैं। उक्त अवधि में प्राप्त 426 आवेदनों में से 246 आवेदन निजी भूमि पर टावर स्थापना से संबंधित थे, जिनकी सूचना सेवा प्रदाताओं द्वारा नहीं दी गई। 4 दिसंबर 2025 तक प्राप्त आवेदनों का निरीक्षण जिला स्तर पर गठित आरओडब्ल्यू समिति द्वारा किया गया। इसके बाद 5 दिसंबर 2025 से प्राप्त आवेदनों की प्रक्रिया भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के पोर्टल के माध्यम से दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम-2024 के तहत की जा रही है। रेडिएशन के दुष्प्रभाव को लेकर उठे सवाल पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार के संचार मंत्रालय के तरंग संचार पोर्टल के अनुसार अब तक ऐसा कोई विश्वसनीय वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है, जिससे यह सिद्ध हो कि बेस स्टेशन या बेतार नेटवर्क से निकलने वाले कमजोर रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

सरकार ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में लागू दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम-2024 के अंतर्गत मोबाइल टावर लगाने से पूर्व ग्राम पंचायतों या नगरीय निकायों से अनापत्ति/सहमति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य नहीं है। आरओडब्ल्यू से संबंधित सभी अनुमतियां प्राप्त होने और भूमि/संपत्ति स्वामी की सहमति के बाद टावर स्थापना पर आपत्ति स्वीकार करने का भी कोई प्रावधान नहीं है।

ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार होंडा सिटी ने इलेक्ट्रिशियन को मारी टक्कर, घायल

बिलासपुर। तोरवा के हेमू नगर ओवरब्रिज पर रविवार रात एक तेज रफ्तार होंडा सिटी कार ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं उसकी बाइक भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सिरगिट्टी स्थित निजी इंजीनियरिंग कंपनी में इलेक्ट्रिशियन के पद पर कार्यरत शुभम श्रीवास रविवार रात 10 बजे अपने दोस्त अश्विन बेरिया से मिलकर हेमू नगर से लौट रहा था। जैसे ही वह अपनी बाइक सीजी 10 बीवाय 1629 से हेमू नगर ओवरब्रिज पर पहुंचा, सामने से आ रही होंडा सिटी कार सीजी12 एवाय 0587 के चालक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि शुभम बाइक समेत सड़क पर गिर गया, जिससे उसके दाहिने पैर और बाएं हाथ में गंभीर चोटें आईं। मौके पर मौजूद अश्विन बेरिया और रितिका समुद्रे ने घायल को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद युवक ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई।

महाठग शिवा साहू मामले में बड़ी कार्रवाई, 5 और सहयोगी हुए गिरफ्तार

सारंगढ़-बिलाईगढ़। जिले के रायकोना गांव के चर्चित महाठग शिवा साहू का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। सरसीवां पुलिस ने रविवार को कार्रवाई करते हुए शिवा साहू की मदद करने वाले पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से दो कार और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है, जबकि मुख्य आरोपी शिवा साहू अब भी पुलिस की पकड़ से फरार है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रायकोना गांव निवासी शिवा साहू पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चित महाठग के रूप में जाना जाता है। उसने लोगों को रुपए ढाई गुना और दोगुना करने का लालच देकर करोड़ों रुपए की ठगी की थी। इस मामले में सरसीवां पुलिस पहले भी कार्रवाई करते हुए शिवा साहू सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। साथ ही ठगी से अर्जित महंगी गाड़ियां, जमीन के कागजात, सोना चांदी, नकदी और कई बैंक खातों को जब्त कर होल्ड कराया गया था। बताया जा रहा है कि न्यायालय से जमानत मिलने के बाद शिवा साहू ने बैंक कर्मचारियों से सांठगांठ कर फर्जी तरीके से होल्ड किए गए खातों से करीब 21 लाख रुपए निकाल लिए थे। यह रकम शिवा साहू और उसकी कथित प्रेमिका के खातों से निकाली गई थी। इस मामले में पुलिस पहले ही रितु साहू, उसके सहयोगियों और कुछ बैंक कर्मचारियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज चुकी है। इसी कड़ी में आगे कार्रवाई करते हुए सरसीवां पुलिस ने शिवा साहू के पांच और सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में रायकोना निवासी दिनेश साहू, योगेंद्र साहू, भिलाई निवासी गोविंदा साहू, चकरदा निवासी तोशराम साहू और राजेश सोनी शामिल हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से दो कार और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। फिलहाल मुख्य आरोपी महाठग शिवा साहू अब भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। अब देखना होगा कि सरसीवां पुलिस इस कुख्यात महाठग को कब तक गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाती है।

छेड़छाड़ करने वाले दो दोस्त को तीन साल की कैद

कोरबा। मुख्यमार्ग के समीप बैठकर शराब पी रहे दो दोस्तों की नजर स्कूल से घर लौट रही छात्राओं पर पड़ गई। उन्होने छात्राओं के साथ सरेआम छेड़छाड़ शुरू कर दी। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव कर पीड़िताओं को बचा लिया। मामले में दोषसिद्ध होने पर दोनों दोस्त को तीन तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो के न्यायालय ने दिया है।

विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार मिश्रा के अनुसार घटना 2 जुलाई 2025 की शाम करीब 4.30 बजे घटित हुई थी। शहर में मुख्यमार्ग के किनारे मूलतः ग्राम तुसार, थाना जैजैपुर, जिला सक्ती, हाल मुकाम आरामशीन कांशीनगर निवासी रोशन दास महंत अपने दोस्त जावेद कुरैशी कुआंभट्टा के साथ बैठकर शराब पी रहा था। इसी दौरान उनकी नजर स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर लौट रही दो सगी बहनें और उनक सहेलियों पर पड़ी। नशे में चूर युवकों सरेआम छात्राओं को दौड़ते हुए छेड़छाड शुरू कर दिया। उनकी इस करतूत को मौके पर मौजूद लोगों ने देख लिया। उन्होनें किस तरह बीच बचाव कर पीड़िताओं को बच् लिया। मामले की शिकायत मिलने प पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपिय को गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो व अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी सीमा प्रताप चंद्रा के न्यायालय में चल रही थी। सुनवाई के दौरान आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य व सबूत पेश किया गया, जिससे आरोपियों के खिलाफ दोषसिद्ध हो गया। कोर्ट ने दोषिय को तीन तीन साल कठोर कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है।

प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिले में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का कार्य विभाजन

सक्ती। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अमृत विकास तोपनो ने जिले में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के पूर्व में जारी कार्य विभाजन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए नीचे दर्शित शाखाओं का दायित्व आगामी आदेश पर्यंत निम्नानुसार कार्य विभाजन किया गया है।

कलेक्टर तोपनो द्वारा जारी आदेश के अनुसार संयुक्त कलेक्टर अरुण कुमार सोम को उप जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रभारी अधिकारी चरित्र सत्यापन, जन समस्या निवारण शिविर, सार्वजनिक समारोह, पेपर कटिंग की कार्यवाही, महिला थाना, नागरिकता एवं पासपोर्ट संबंधी कार्य, सूचना प्रौद्योगिकी, विशेष पहचान पत्र, आधार फेस वन, राज्य आपदा मोचन निधि एवं नोडल अधिकारी जिला अंतव्यवसायी विभाग, रेशम विभाग, विद्युत मंडल, खाद्य एवं औषधि विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मार्कफेड को ऑपरेटिव मंडी साथ ही कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य प्रशासनिक कार्यों के निर्वहन करने की भी जिम्मेदारी दी गई है। डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सक्ती सुश्री कावेरी मरकाम नोडल अधिकारी डी एम एफ शाखा, सी एस आर शाखा साथ ही कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य प्रशासनिक कार्यों के निर्वहन करने की भी जिम्मेदारी दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है।