Bilaspur News Update : बिलासपुर. साइबर ठगों ने नेहरू नगर स्थित पारिजात कॉलोनी निवासी महिला वकील से परिचित का वाट्सएप हैक कर 50 हजार रुपए की ठगी कर ली. अधिवक्ता की रिपोर्ट पर सिविल लाइन पुलिस ने मामले में धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

परिजात कॉलोनी निवासी अनुसुईया चतुर्वेदी को 6 अप्रैल की दोपहर उनके परिचित विनय खेमानी के वाट्सएप नंबर से मैसेज आया. मैसेज में तत्काल आर्थिक मदद मांगी गई और अगले ही दिन पैसे लौटाने का वादा किया गया था. विनय उनके पुराने परिचित हैं और उसी नंबर से पहले भी बात होती थी, इसलिए वे बिना किसी संदेह के मदद के लिए तैयार हो गई. ठग ने विनय बनकर उन्हें जैकी कुमार नाम के व्यक्ति का मोबाइल नंबर भेजा और उस पर फोन-पे करने को कहा. अनुसुईया ने दोपहर 1:04 बजे 20 हजार रुपए और फिर 1:24 बजे 30 हजार रुपए, कुल 50 हजार रुपए आईसीआईसीआई बैंक खाते से ट्रांसफर कर दिए. पैसे ट्रांसफर करने के कुछ देर बाद जब अनुसुईया ने विनय खेमानी का वाट्सएप स्टेटस देखा, तो उनके होश उड़ गए. विनय ने स्टेटस लगाया था कि उनका वाट्सएप हैक हो गया है, कृपया किसी भी प्रकार का लेनदेन न करें. घबराकर जब उन्होंने विनय को फोन लगाया, तब पता चला कि वह ठगी का शिकार हो चुकी हैं. पीड़िता ने तत्काल साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई, इसके बाद सिविल लाइन थाने पहुंच कर रिपोर्ट लिखाई.
एलटीटी-हावड़ा-एलटीटी के मध्य 1 फेरे के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन
बिलासपुर. यात्रियों को कन्फर्म बर्थ के साथ सुगम, सुरक्षित एवं आरामदायक यात्रा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एलटीटी-हावड़ा-एलटीटी के मध्य 1-1 फेरे के लिए स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है. ट्रेन नंबर 01145 एलटीटी-हावड़ा स्पेशल ट्रेन एलटीटी से 14 अप्रैल मंगलवार को चलेगी. इसी प्रकार ट्रेन नंबर 01146 हावड़ा-एलटीटी स्पेशल ट्रेन हावड़ा से 16 अप्रैल गुरुवार को चलेगी. इस गाड़ी का वाणिज्यिक ठहराव दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के गोंदिया, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर स्टेशनों में दिया गया है.
मोबाइल से ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले सटोरिए को किया गया गिरफ्तार
जांजगीर. जांजगीर पुलिस द्वारा सट्टे के खिलाफ अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में शिवरी नारायण पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकुंद केशवानी उम्र 29 साल निवासी वार्ड क्रमांक दस भोगहापारा शिवरीनारायण को मोबाइल में ऑनलाइन सट्टा खिलाते रंगे हाथों पकड़ा गया. आरोपी के कब्जे से सट्टा में लगे नगदी रकम 13 हजार रुपए, एक रियलमी कंपनी का मोबाइल बरामद किया गया. आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत कार्रवाई की गई है.
सूने घर से चार लाख की ज्वेलरी व कैश पार
जांजगीर-चांपा. जिला मुख्यालय जांजगीर के नहरिया बाबा मंदिर नहर मार्ग में स्थित अनंत विहार कॉलोनी में सूने मकान के खिड़की का ग्रिल तोड़कर चोरों ने लगभग 4 लाख की ज्वेलरी और कैश पार दिया .घटना शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात लगभग 2 बजे की है. जानकारी के अनुसार इस कॉलोनी में सैय्यद एस.के., उनके पुत्र सैय्यद रफीक का परिवार निवास करता है. परिवार पिछले एक-दो दिन से शादी में गए हुए थे. सूने घर में ताला लगा हुआ था. बताया जा रहा है कि 10 अप्रैल और 11 अप्रैल की दरमियानी रात लगभग 2 बजे चोरों ने इनके घर का ताला तोड़ने का प्रयास किया, जिसमें सफल नहीं हुए और अंततः खिड़की के रास्ते घुसकर आलमारी में रखे गहने सहित 20 हजार कैश पार कर लिया. चोरों की यह हरकत सीसीटीवी में कैद भी हो गई जो नकाब पोश बताया जा रहा है. पड़ोसियों ने इसकी सूचना फोन से इनके परिवार को दी. ये घर पहुंचे तो पता चला कि इनके घर में यह घटना हो गई है. जिसकी सूचना उन्होंने नैला चौकी में दी.
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
सक्ती. थाना डभरा पुलिस ने नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने पीड़िता को सुरक्षित बरामद कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है. जानकारी के अनुसार, प्रार्थी द्वारा 30 जनवरी को थाना डभरा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी नाबालिग बेटी 29 जनवरी की दोपहर से लापता है और किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया है. मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 87, 64 (1) एवं पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की. 9 अप्रैल को मुखबिर से सूचना मिली कि अपहृत बालिका और संदेही बिलासपुर से रायगढ़ की ओर ट्रेन से आ रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर दबिश दी. पुलिस ने बालिका को सकुशल बरामद किया और आरोपी को हिरासत में लिया. महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पीड़िता का कथन दर्ज किया गया, जिसमें आरोपी द्वारा दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि हुई. मामले में आरोपी रवि कुमार बरेठ उम्र 26 वर्ष, निवासी थाना डभरा क्षेत्र को 10 अप्रैल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.
लाठी-डंडे से बुजुर्ग की हत्या, 5 आरोपियों को 10-10 साल की सजा
मुंगेली. थाना लोरमी अंतर्गत लाठी-डंडे से हमला कर बुजुर्ग की हत्या के मामले में सत्र न्यायालय मुंगेली ने 5 आरोपियों को 10-10 साल का सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है. यह फैसला सत्र न्यायाधीश एवं पीठासीन अधिकारी गिरिजा देवी मरावी ने सुनाया. प्रकरण के अनुसार, आरोपी बलराम साहू, चित्र साहू, चिंताराम साहू, कमलेश साहू एवं विनोद साहू ने एक राय होकर रामहेपुर झीरवन निवासी आनंद टोंडे (65 वर्ष) के घर में घुसकर उस पर जानलेवा हमला किया था. घटना तिवरा मिसाई के दौरान थ्रेसर से उड़ रहे गर्दा को लेकर हुए विवाद से शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया. आरोपियों ने घर में घुसकर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और लाठी-डंडों व हाथ-मुक्कों से आनंद टोंडे की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई. इस हमले में मृतक के पुत्र तुलसी उर्फ उसका को भी गंभीर चोटें आईं. घटना के बाद थाना लोरमी में आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 452, 294, 323, 506 एवं 302 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध दर्ज किया गया था. विवेचना के दौरान मामले में एट्रोसिटी एक्ट की धारा 3(2) (5) भी जोड़ी गई. लोक अभियोजक रजनीकांत सिंह ने मामले में 21 अभियोजन साक्षियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर सशक्त पैरवी की. साक्ष्यों के परीक्षण एवं प्रति परीक्षण के बाद न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार दिया. न्यायालय ने सभी आरोपियों को धारा 148 आईपीसी में एक वर्ष कारावास एवं राशि 500 अर्थदंड, धारा 452 में तीन वर्ष कारावास एवं राशि 500 अर्थदंड, धारा 323/149 में एक वर्ष कारावास एवं राशि 500 अर्थदंड तथा धारा 304 (1)/149 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 अर्थदंड से दंडित किया है. प्रकरण की विवेचना थाना लोरमी के थाना प्रभारी अखिलेश वैष्णव एवं उपपुलिस अधीक्षक माधुरी धीरही के मार्गदर्शन में की गई थी.
अवैध रेत खनन रोकने पहुंची वन टीम पर हमला
लोरमी. अवैध रेत खनन पर कार्रवाई के लिए गई वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया. जिससे तीन वनकर्मी घायल हो गए जिसमें से एक की हालत गंभीर है, जिसको प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया है. घटना वन परिक्षेत्र खुड़िया के ग्राम झिरिया की है. इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को रात 8 बजे वन परिक्षेत्र खुड़िया के ग्राम झिरिया के कक्ष क्रमांक 481 के भूकूनाला में अवैध रेत खनन की शिकायत मिलने पर वनरक्षक निलेश योगेश अभिषेक बर्मन सहित 6 वनकर्मियों की टीम कार्रवाई के लिए गई हुई थी. वनकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर अवैध रेत खनन नहीं करने, वन भूमि को नुकसान नहीं पहुंचाने की बात कही. इस बात पर खनन माफियाओं के साथ विवाद बढ़ गया, गाली गलौच हुआ, देखते ही देखते ट्रैक्टर चालको और वहां मौजूद ग्रामीणों ने हाथापाई शुरू कर दी. उग्र ग्रामीणों और परिवहनकर्ताओं ने तीनों वनकर्मियों को मारपीट कर घायल कर दिया. विवाद को देखकर अन्य वनकर्मियों ने भागकर जान बचाई, और अधिकारियों को सूचित किया, इधर हमले में घायल तीनों वनकर्मी को वाहन के माध्यम से लोरमी लाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद अभिषेक बर्मन के गंभीर चोट की वजह से बिलासपुर सिम्स रेफर किया गया बाकी का प्राथमिक उपचार यही किया गया. इस सम्बन्ध में वन विभाग के एसडीओ दशांश सूर्यवंशी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है.
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास
मुंगेली. विशेष न्यायालय (पाक्सो एक्ट) ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए आरोपी ईतवारी भास्कर को दोषी करार दिया है. न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक रजनीकांत सिंह ठाकुर एवं मोतीलाल साहू ने की. मामला लोरमी थाना क्षेत्र के ग्राम झाफल का है. जून 2025 में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, आरोपी ईतवारी भास्कर ने 15 वर्षीय नाबालिग पीड़िता को शादी का झांसा देकर अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ शारीरिक संबंध जो बनाए. पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को 29 जून 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सोम ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि 16 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ ऐसा अपराध न केवल पीड़िता के प्रति क्रूरता है, बल्कि यह पूरी सामाजिक व्यवस्था को भी प्रभावित करता है. न्यायालय ने इसे अत्यंत गंभीर प्रति का अपराध माना. सजा के साथ-साथ न्यायालय ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं छत्तीसगढ़ शासन की योजना के तहत पीड़िता को 5 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. कुल राशि में से 1 लाख रुपये तत्काल पीड़िता के खाते में जमा किए जाएंगे. शेष 4 लाख रुपये पीड़िता के वयस्क होने (18 वर्ष की आयु) तक बैंक में सावधि जमा रहेंगे, ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे. इस संवेदनशील मामले में रजनीकांत सिंह ठाकुर और मोतीलाल साहू ने प्रभावी पैरवी करते हुए ठोस सबूत और गवाह पेश किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई. अर्थदंड की राशि अदा न करने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा.
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