वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेल हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है, इनमें 6 महिला और 5 पुरुषों शामिल हैं। इस हादसे में 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी मृतकों और घायलों की पहचान कर ली गई है। मृतकों का जिला अस्पताल व सिम्स में पोस्टमार्टम किया गया। रेलवे की ओर से मृतकों के परिजन को 50-50 हजार अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है।

रेलवे ने घटना की जांच शुरू कर दी है। दक्षिण पूर्वी रेलवे सर्किल के कमिश्नर ऑफ सेफ्टी बीके मिश्रा घटना की जांच कर तीन दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को सौंपेंगे। कमिश्नर ऑफ सेफ्टी ने सहयोगी अफसरों के साथ आज गतौरा स्टेशन के पास घटना स्थल पहुंचकर ट्रैक और क्षतिग्रस्त ट्रेन की जांच की। कमिश्नर ऑफ सेफ्टी बीके मिश्रा तीन दिनों तक बिलासपुर में रहकर ट्रेन हादसे की सभी पहलुओं की बारीकी से जांच करेंगे। स्टेशन मास्टर, प्वाइंट्स मैन, की मैन, गार्ड शैलेश चंद्र, सेक्शन इंजीनियर, सिग्नल और इंजीनियरिंग सहित संबंधित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान दर्ज करेंगे। इसके बाद कमिश्नर ऑफ सेफ्टी बीके मिश्रा अपनी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को सौंपेंगे।

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रेल हादसे में इन लोगों की हुई मौत

  1. प्रिया चंद्र पिता अशोक कुमार चंद्र, उम्र 21 वर्ष, पता- ग्राम सक्ति, जिला- सक्ति
  2. अंकित अग्रवाल पिता तुलाराम अग्रवाल, उम्र 35 वर्ष, पता- रेलवे अस्पताल कोरबा
  3. रंजीत कुमार प्रभाकर पिता लक्ष्मी राम प्रभाकर, उम्र 30 वर्ष, पता- ग्राम कोसा, थाना- मुलमुला, जिला जांजगीर चांपा
  4. शीला यादव पति अर्जुन यादव, उम्र 32 वर्ष, पता-देवरी खुर्द, जिला-बिलासपुर
  5. प्रमिला वस्त्रकार पति कुमार वस्त्रकार, उम्र 55 वर्ष, पता-पाराघाट, थाना- मस्तूरी, जिला बिलासपुर
  6. गोदावरी बाई यादव पति जोगीराम यादव, उम्र 60 वर्ष, पता- ग्राम लालपुर, थाना-रतनपुर, जिला बिलासपुर
  7. विद्यासागर पिता जवाहर, उम्र 53 वर्ष, पता- देवरीखुर्द, थाना- तोरवा, जिला- बिलासपुर
  8. अर्जुन यादव पिता स्वर्गीय लक्ष्मण यादव, उम्र 35 वर्ष पता- देवरीखुर्द, बिलासपुर
  9. मानमती यादव पति भागुराम यादव, उम्र 51वर्ष, पता- ग्राम सलखा भाटा, थाना- रतनपुर, जिला बिलासपुर
  10. लव शुक्ला पिता रमाकांत शुक्ला, उम्र 50 वर्ष, पता- बुधवारी बाजार, थाना- सिटी कोतवाली सक्ति, जिला सक्ति 
  11. गोती बाई यादव पति रामदीन यादव, उम्र 65 वर्ष, पता- ग्राम टिंगीपुर, चौकी- जूनापारा, जिला- बिलासपुर

घायल यात्रियों के नाम

इस रेल हादसे में घायल हुए यात्रियों के नाम सामने आये हैं। इस सूची में 20 लोगों के नाम शामिल हैं।

  1. मथुरा भास्कर, स्त्री, आयु 55 वर्ष
  2. चौरा भास्कर, पुरुष, आयु 50 वर्ष
  3. शत्रुघ्न, पुरुष, आयु 50 वर्ष
  4. गीता देबनाथ, स्त्री, आयु 30 वर्ष
  5. मेहनिश खान, स्त्री, आयु 19 वर्ष
  6. संजू विश्वकर्मा, पुरुष, आयु 35 वर्ष
  7. सोनी यादव, स्त्री, आयु 25 वर्ष
  8. संतोष हंसराज, पुरुष, आयु 60 वर्ष
  9. रश्मि राज, स्त्री, आयु 34
  10. ऋषि यादव, आयु 2 वर्ष
  11. तुलाराम अग्रवाल, पुरुष, आयु 60 वर्ष
  12. अराधना निषाद, स्त्री, आयु 16 वर्ष
  13. मोहन शर्मा, पुरुष, आयु 29 वर्ष
  14. अंजूला सिंह, स्त्री, आयु 49 वर्ष
  15. शांता देवी गौतम, स्त्री, आयु 64 वर्ष
  16. प्रीतम कुमार, पुरुष, आयु 18 वर्ष
  17. शैलेश चंद्र, पुरुष, आयु 49 वर्ष
  18. अशोक कुमार दीक्षित, पुरुष, आयु 54 वर्ष
  19. नीरज देवांगन, पुरुष, आयु 53 वर्ष
  20. राजेंद्र मारुति बिसारे, पुरुष, आयु 60 वर्ष

घटना की जांच शुरू, तीन दिन में कमिश्नर ऑफ सेफ्टी सौंपेंगे रिपोर्ट

रेलवे ने घटना की जांच शुरू कर दी है। दक्षिण पूर्वी रेलवे सर्किल के कमिश्नर ऑफ सेफ्टी बीके मिश्रा घटना की जांच कर तीन दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को सौंपेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार ने 4 नवंबर को हुए लालखदान रेल हादसे की जांच का आदेश जारी किया है। रेल संरक्षा आयुक्त बीके मिश्रा वैधानिक जांच करेंगे। जांच बिलासपुर डीआरएम ऑफिस में शुरू होगी। साक्ष्य देने वाले लोग मौके पर उपस्थित हो सकेंगे या कोलकाता स्थित रेल संरक्षा आयुक्त कार्यालय को जानकारी भेज सकेंगे। इस मामले में भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 113 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

प्राथमिक तौर पर ट्रेन क्रू मेंबर को माना जा रहा हादसे का जिम्मेदार

रेल हादसे की सुपरवाइजरी जांच रिपोर्ट भी सामने आई है। इस हादसे के लिए प्राथमिक तौर पर ट्रेन क्रू मेंबर को जिम्मेदार माना जा रहा है। CRS टीम की जांच के बाद मामले की पुष्टि होगी। आज CRS ने घटना स्थल का मुआयना किया है। वहीं अस्पताल पहुंचकर घायलों से भी मुलाकात की है।

तोरवा पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

वहीं बिलासपुर रेल हादसे में पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। रेलवे से आए मेमो के आधार पर अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया है। धारा106(1), 125(ए), 153, 154, 175 व रेल्वे एक्ट के तहत तोरवा थाने में अपराध दर्ज किया गया है।

मुआवजे का किया गया है ऐलान

बिलासपुर रेल हादसा में प्रभावित लोगों को मुआवजे का ऐलान किया गया है। रेलवे ने मृतक के परिवार को 10 लाख और गंभीर घायलों को 5 लाख, सामान्य घायलों को एक लाख रुपये देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी घोषणा की है कि इस हादसे में मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं घायलों को 50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।