शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश की बीना विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता को लेकर कांग्रेस अब जबलपुर हाईकोर्ट पहुंची हैं। इंदौर हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचे। कांग्रेस का कहना है कि निर्मला सप्रे बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द होना चाहिए।

इंदौर हाईकोर्ट ने बीना विधायक निर्मला सप्रे के दलबदल मामले में बड़ा फैसला सुनाया था। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की ओर से दायर याचिका को जस्टिस प्रणय वर्मा की बेंच ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला इंदौर खंडपीठ के क्षेत्राधिकार में विचारणीय नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता उमंग सिंघार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ यानि जबलपुर हाईकोर्ट के समक्ष याचिका प्रस्तुत करने को कहा था।

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गौरतलब है कि निर्मला सप्रे, सागर जिले की बीना विधानसभा सीट से 2023 में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुई थी। इसके बाद वे भाजपा में शामिल हो गई थीं। यह मामला तभी से राजनीतिक विवाद का कारण बना हुआ है। इंदौर हाईकोर्ट के बाद अब जबलपुर हाईकोर्ट में अपील की गई है।

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