भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली के पूर्व विधायक आर.पी. सिंह ने मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता(Rekha Gupta) से मुलाकात कर 1993 के दिल्ली बम धमाकों के दोषी दविंदर पाल सिंह भुल्लर के मामले को लेकर एक अहम मुद्दा उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले की दोबारा समीक्षा करने की मांग की है। आरपी सिंह ने कहा कि भुल्लर के मामले में न्यायिक प्रक्रिया की पूरी समीक्षा आवश्यक है ताकि पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके और कानून के शासन में लोगों का विश्वास बना रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि इस मामले को राज्य सरकार प्राथमिकता के साथ देखे और संबंधित प्राधिकरणों से आवश्यक रिपोर्ट मांगे।

आरपी सिंह ने अपने पत्र में कहा है कि भुल्लर की मानसिक स्थिति अब बहुत खराब है। वह न तो किसी को पहचानते हैं और न ही किसी से बात कर पाते हैं। पिछले कई वर्षों से भुल्लर मानसिक रोग सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित हैं और फिलहाल पंजाब के अमृतसर मेडिकल कॉलेज के मनोचिकित्सा विभाग में इलाज करा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 अक्टूबर 2025 को आदेश दिया है कि भुल्लर के मामले को सेंटेंस रिव्यू बोर्ड (SRB) के सामने दोबारा रखा जाए और उस पर विचार करने के बाद अदालत में रिपोर्ट पेश की जाए। आरपी सिंह ने मुख्यमंत्री से अपील की कि इस आदेश का पालन करते हुए भुल्लर के मामले को एसआरबी की अगली बैठक में जल्द से जल्द रखा जाए।

भुल्लर के प्रति दया और संवेदना की मांग

इसके साथ ही आरपी सिंह ने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मानवीय आधार पर भुल्लर की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था। उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय से जेल और अस्पताल में रहते-रहते उनकी हालत और बिगड़ चुकी है, इसलिए अब भुल्लर के प्रति दया और संवेदना दिखाई जानी चाहिए।

मौत की सजा को 13 साल बाद उम्रकैद में बदला गया

गौरतलब है कि भुल्लर को 1993 में दिल्ली में हुए बम धमाकों के लिए दोषी ठहराया गया था, जिनमें नौ लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए थे। वह उस समय खालिस्तान लिबरेशन फोर्स से जुड़े थे। 2001 में दिल्ली की विशेष अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी, जिसे 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद में बदल दिया।

बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि “यह समय न्याय से ज्यादा मानवीय संवेदना दिखाने का है। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस दिशा में जल्द कदम उठाएंगी ताकि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का पालन हो और एक गंभीर रूप से बीमार कैदी को राहत मिल सके।”

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