Malegaon Blast Verdict: साल 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम ब्लास्ट मामले में आज (31 जुलाई) को फैसला आ गया। इस मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने फैसला देते हुए सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया है। मालेगांव ब्लास्ट (Malegaon Blast Verdict) मामले में NIA कोर्ट द्वारा सभी आरोपियों को बरी किए जाने पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉफ्रेंस करते हुए बड़ा बयान दिया है।
‘कांग्रेस ने रची भगवा आतंक की साजिश’
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि, कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। कांग्रेस ने भगवा आतंक (Malegaon Blast Verdict) की साजिश रची और इसे फैलाना शुरू किया। अदालत ने पाया कि मोटरसाइकिल का कोई सबूत या चेसिस नंबर नहीं था। गवाहों ने भी कहा कि उन्हें प्रताड़ित किया गया और बयान देने के लिए मजबूर किया गया।
उन्होंने कहा कि, चिदंबरम केवल पाकिस्तान को प्रमाण पत्र नहीं देते। उन्होंने गृह मंत्री रहते हुए भगवा आतंक का मुद्दा उठाया और एक कहानी गढ़ने की साजिश रची। राहुल गांधी सच्चाई से क्यों भाग रहे हैं? सोनिया गांधी और राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। क्या अभियोजन पक्ष माफी मांगेगा? साध्वी प्रज्ञा (Malegaon Blast Verdict) को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, मैं खुलकर नहीं कह सकता… जिन लोगों पर झूठा आरोप लगाया गया उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने उन पर झूठा आरोप लगाया।
क्या है मालेगांव ब्लास्ट मामला?
29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में रमजान के पवित्र महीने में और नवरात्रि से ठीक पहले एक विस्फोट (Malegaon Blast Verdict) हुआ. इस धमाके में छह लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. एक दशक तक चले मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 323 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें से 34 अपने बयान से पलट गए.
शुरुआत में, इस मामले की जांच महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने की थी. हालांकि, 2011 में एनआईए को जांच सौंप दी गई. 2016 में एनआईए ने अपर्याप्त सबूतों का हवाला देते हुए प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कई अन्य आरोपियों को बरी करते हुए एक आरोप पत्र दाखिल किया था. घटना के लगभग 17 साल बाद आए इस फैसले का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था।
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