Bihar News: बिहार के दरभंगा जिले की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव और उनके सहयोगी सुरेश यादव को 2019 के मारपीट मामले में दोषी ठहराते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर ने दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

इससे पहले 3-3 महीने की हुई थी सजा

एमपी-एमएलए कोर्ट ने तीन महीने पहले इस मामले में उन्हें दोषी ठहराते हुए दोनों को 3-3 महीने की सजा और 500-500 रुपये का जुर्माना लगाया था. विधायक ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी, जबकि उमेश मिश्रा ने सजा बढ़ाने की मांग करते हुए याचिका दायर थी.

मिश्रा की याचिका स्वीकार होने और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद, अदालत ने कल मंगलवार को दोनों की सजा को 3 महीने से बढ़ाकर 2 साल कर दिया और जुर्माने की राशि को 500 रुपये से बढ़ाकर एक-एक लाख रुपये कर दिया. इसके साथ ही विधायक की अपील खारिज कर दी गई.

विधायक पर फरसे से हमला करने का आरोप

आपको बता दें कि पूरा मामला जनवरी 2019 का है. विधायक मिश्री लाल के खिलाफ समैला निवासी उमेश मिश्र ने 30 जनवरी 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें, उन्होंने यह आरोप लगाया था कि 29 जनवरी 2019 की सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक के दौरान मिश्री लाल यादव, सुरेश यादव और 20-25 लोगों ने कदम चौक पर उन्हें घेर लिया.

आरोप है कि मिश्री लाल ने फरसे से उनके सिर पर हमला किया, जिससे वे घायल हो गए. वहीं, सुरेश यादव ने लाठी-रॉड से मारपीट कर उनकी जेब से 2300 रुपये निकाल लिए. मिश्री लाल ने इस केस को झूठा और राजनीति से प्रेरित बताया है. उनका कहना है कि, मुझे विश्वास है कि ऊपरी अदालत में मैं बरी हो जाऊंगा.

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