भाजपा सांसद को अदालत ने सुनाई एक साल कैद की सजा साथ में लगाया जुर्माना
दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर शहर की एक स्थानीय अदालत ने राजनीतिक आंदोलन के दौरान ट्रेन रोकने के सत्रह साल पुराने मामले में भाजपा सांसद कमलेश पासवान और एक पूर्व सभासद को एक साल कैद की सजा और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नम्रता अग्रवाल ने भाजपा सांसद कमलेश पासवान और पूर्व सभासद राजेश कुमार को एक राजनीतिक आंदोलन के दौरान ट्रेन रोकने के सत्रह साल पुराने मामले में एक साल कैद और दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक ये मामला 18 दिसंबर 2004 का है, जब ट्रेन को स्टेशन पर पहुंचने के बाद सांसद कमलेश पासवान और सभासद राजेश कुमार ने आगे बढ़ने से रोक दिया था। रेलवे के अधिकारियों के मौके पर पहुंचने और उन्हें ज्ञापन देने के बाद रेलवे ट्रैक को खाली कर दिया था। इससें ट्रेन लगभग दो घंटे तक वहां खड़ी रही और इसके कारण उस मार्ग की कई ट्रेनें देरी से चलीं और कुछ रद्द भी हुईं। ट्रेन के गार्ड और ड्राइवर ने रेलवे अधिनियम की धाराओं के तहत आरपीएफ की नखा जंगल चौकी में मामला दर्ज कराया था।