पटना। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू (waqf sanshodhan bill)ने बुधवार को वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में पेश किया। सुबह 12 बजे से बिल पर 8 घंटे की चर्चा शुरू हुई। बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को कानूनी दायरे में लाए जाने का प्रस्ताव है।

हम सभी भारतीय हैं…


लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने के बाद (waqf sanshodhan bill loksabha )संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, ” 2013 के बाद हमने वक्फ प्रावधानों में वक्फ उपयोगकर्ता के लिए कुछ बदलाव किए और कुछ लोगों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि वक्फ उपयोगकर्ता प्रावधान हटाने के बाद सरकार मस्जिदों, दरगाहों और मुसलमानों की संपत्तियों को ज़ब्त कर लेगी। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम सभी अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, लेकिन हम सभी भारतीय हैं। अधिकार राज्य सरकारों को दिए गए हैं और वक्फ उपयोगकर्ता प्रावधान हटाने के बाद भी हमने इन संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की है…”

जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंप रहे…


लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, ” हमने प्रौद्योगिकी का उपयोग करके दक्षता में सुधार करने के लिए काम किया है। एक केंद्रीकृत डेटाबेस और एक डिजिटल पोर्टल लागू किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी गुप्त रूप से वक्फ संपत्तियां नहीं बना सकता। उचित पंजीकरण, ट्रैकिंग, निगरानी और अनुपालन तंत्र स्थापित किए गए हैं। मैनुअल त्रुटियों को सुधारने का भी प्रावधान है। अंत में, उचित ऑडिटिंग आवश्यक है। हम ऑडिटिंग की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंप रहे हैं।

विपक्ष विधेयक को गलत तरीके से पेश कर रहा…


लोकसभा में आज पेश हो रहे वक्फ संशोधन विधेयक पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, “जब पहली बार वक्फ विधेयक पेश किया गया था, तो सरकार ने सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेज दिया था। जेपीसी ने देश भर से लाखों लोगों से सुझाव एकत्र किए, जिससे कई महत्वपूर्ण सिफारिशें सामने आईं। विपक्ष विधेयक को गलत तरीके से पेश कर रहा है और जाति और धर्म को चर्चा में लाने की कोशिश कर रहा है…”