रायपुर. कांग्रेस नेता पप्पू फरिश्ता के ब्लैैकमेलिंग मामले में कोर्ट ने बुधवार को पुलिस के पक्ष में आदेश दिया है. सीजेएम भूपेंद्र वासनीकर की कोर्ट ने ब्लैकमेलिंग मामले के आरोपी फिरोज सिद्दीकी के बैंक लॉकर को तोड़ने का आदेश दिया है. पुलिस ने बैंक लॉकर को तोड़ने कोर्ट में आवेदन लगाया था. पुलिस ने लॉकर से महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलने की संभावना जताई हैं. लेकिन फिरोज पुलिस को सहयोग नहीं कर रहा था. इसलिए कोर्ट में अर्जी लगाना पड़ा.

जानकारी के मुताबिक, कुछ दिन पहले पुलिस ने कोर्ट में लॉकर के सर्च वारंट के लिए आवेदन लगाया था. जिस पर कोर्ट ने अनुमति दे दी थी. अनुमति मिलने के बाद पुलिस फिरोज को लेकर तेलीबांधा स्थित आईडीबीआई बैंक के ब्रांच पहुंची. यहां पर फिरोज सिद्दीकी ने लॉकर की चाबी उसके पास नही है कहकर पुलिस को सहयोग नहीं किया. इसके बाद पुलिस ने लॉकर को ब्रेक करने आवेदन लगाया. जिस पर कोर्ट ने लॉकर को ब्रेक करने की अनुमति दे दी है.