मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए सीबीआई को कहा है. पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है. इसे महाराष्ट्र सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.
पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने इसे असाधारण मामला बताया और कहा कि परमबीर सिंह के आरोप बहुत गंभीर हैं. ऐसे केस में अगर लोकल पुलिस जांच करेगी तो जनता का विश्वास उठ जाएगा. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने सीबीआई को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की 15 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच शुरू कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है.
बता दें मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पत्र लिखकर महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाते हुए बार और होटलों से हर महीने 100 करोड़ रुपये की वसूली करके उन्हें पहुंचाने के लिए पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया था. इस मामले में परमबीर सिंह ने पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां से उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी गई थी.