रायपुर- आईएएस अनिल टुटेजा को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एफआईआर पर हाईकोर्ट ने नो कोरेसिव एक्शन का आदेश देते हुए टुटेजा को अंतरिम जमानत दे दी है. साथ ही ईडी को दो हफ्तों में जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.
बता दें कि ईडी ने 13 मार्च को समन जारी कर 18 मार्च को दिल्ली में पेश होने को कहा था. इस समन के बाद टुटेजा की ओर से यह आशंका जताई गई थी कि पूछताछ के बहाने ईडी कहीं उन्हें अरेस्ट ना कर लें. यही वजह थी कि उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी.
अनिल टुटेजा की ओर से अधिवक्ता सुनील ओटवानी और अवी सिंह ने पैरवी करते हुए कोर्ट में कहा कि पांच साल से यह केस चल रहा है. मुवक्किल जिम्मेदार पद पर है. हर तरह की जांच से गुजरने के लिए तैयार है. जांच में पूरी तरह से सहयोग किया जा रहा है. नान घोटाला मामले में कोर्ट के दिए गए फैसलों का उल्लेख करते हुए यह कहा गया कि याचिका कर्ता के खिलाफ किसी तरह का कोई साक्ष्य बरामद नहीं हुआ है.