बिलासपुर। निलंबित IPS मुकेश गुप्ता को हाईकोर्ट से फौरी राहत मिल गई है.हाईकोर्ट ने आज हुई सुनवाई के बाद नो कोरेसिव एक्शन का आदेश दिया है. कोर्ट ने अपने अगले आदेश तक गुप्ता को राहत देते हुए उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही न्यायालय ने निलंबित आईपीएस गुप्ता को जांच एजेंसियों के समक्ष उपस्थित होने का आदेश भी दिया है.
अतिरिक्त महाअधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के मुताबिक कोर्ट ने गुप्ता को तत्काल गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है साथ ही गुप्ता को आदेश दिया है कि वे जांच एजेंसियों को जांच में सहयोग प्रदान करें. कोर्ट के इस आदेश के बाद अब फरारी काट रहे मुकेश गुप्ता को सामने आना होगा और उनके खिलाफ सभी लंबित मामलों में जांच एजेंसियों के समक्ष पेश होना होगा. आज हुई सुनवाई में गुप्ता की तरफ से वकील महेश जेठमलानी ने पैरवी की वहीं शासन की ओर से अधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने जिरह की.
आपको बता दें कि IPS मुकेश गुप्ता के खिलाफ नान घोटाला और अवैध फोन टेपिंग के मामले में गुप्ता के खिलाफ EOW की जांच चल रही है. केस रजिस्टर्ड होने के बाद सरकार ने गुप्ता के खिलाफ कई बार नोटिस जारी कर उन्हें उपस्थित होने का आदेश दिया था लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए और पिछले कई महीने से वे लगातार फरार चल रहे हैं.