शैलेंद्र पाठक,बिलासपुर. बहुचर्चित अंतागढ़ टेपकांड मामले में आरोपी बनाए गए लोगों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट से पूर्व सीएम रमन सिंह के दामाद डॉ. पुनीत गुप्ता, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, कांग्रेस के तत्कालीन प्रत्याशी मंतूराम पवार को जमानत मिल गई है. इन्हें जस्टिस गौतम भादुड़ी के कोर्ट से जमानत मिली है. इन तीनों याचिकाकर्ता के वकील रमाकांत मिश्रा थे.

बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, अमित जोगी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के दामाद डॉ. पुनीत गुप्ता, मंतूराम पवार और पूर्व मंत्री राजेश मूणत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. रायपुर के पंडरी थाने में कांग्रेस नेत्री डॉ. किरणमयी नायक के आवेदन पर 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में केस रजिस्टर किया गया था.

इसके बाद डॉ. पुनीत गुप्ता, राजेश मूणत और मंतूराम पवार ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी. जिसे कोर्ट ने खारीज कर दिया था और कई बार सुनवाई में डेट भी बढ़ता चला गया और जमानत नहीं मिल रही थी. लेकिन आज इन तीनों को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है.