हेमंत शर्मा, रायपुर। आय से अधिक संपत्ति मामले में आबकारी विभाग के पूर्व ओएसडी समुद्र सिंह उनकी पत्नी और बच्चों की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दिया. समुद्र सिंह के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था.

समुद्र सिंह उनकी पत्नी और बच्चों की अग्रिम जमानत याचिका पर समुद्र सिंह की ओर से हाइकोर्ट के वकील किशोर भादुड़ी ने पैरवी की जबकि शासन की ओर से वकील मिथलेश वर्मा ने बहस की. जमानत पर बहस के दौरान समुद्र सिंह की ओर से वकील किशोर भादुड़ी ने दलील देते हुए कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ गलत मामला बनाया गया है, इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत दी जाए.

वहीं शासन की ओर से पैरवी करते हुए वकील मिथलेश वर्मा ने कहा कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित किया गया है, इसलिए जमानत न दी जाए. दोनों तरफ से दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश लीना अग्रवाल ने मामला गंभीर बताते हुए समुद्र सिंह उसकी पत्नी और बच्चों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.