अलवर(राजस्थान)- छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की युवती से बलात्कार के मामले में न्यायालय ने फलाहारी बाबा को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.साथ ही फलाहारी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. न्यायालय ने फलाहारी बाबा को आईपीसी की धारा 376(2 F) और पीड़िता के शरीर व ख्याति को क्षति पहुंचाने की धारा 506 के मामलों में दोषी करार दिया है.अलवर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र शर्मा की कोर्ट ने आज शाम यह फैसला सुनाया.
इससे पहले फलाहारी यौन शोषण मामले में कोर्ट ने बचाव पक्ष की बहस तीन घंटे तक सुनी और बहस सुनने के बाद अपना फैसला बुधवार दिनांक 26 सितंबर 2018 के लिये सुरक्षित रख लिया था.देश भर में चर्चित रहे इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक योगेन्द्र सिंह खटाना और पीड़ित पक्ष के वकील अनिल वशिष्ठ ने अपराध को साबित करने के लिये 30 मौखिक साक्ष्य, 78 दस्तावेजी और 21 आर्टिकल्स साक्ष्य के रुप में पेश किये थे.
आपको बता दें कि बिलासपुर निवासी छात्रा ने 20 सितंबर 2017 को फलाहारी बाबा के खिलाफ यौन शोषण का अपराध दर्ज कराया था. बिलासपुर में शून्य में अपराध दर्ज होने के बाद अलवर पुलिस को यह मामला सौंपा गया था और 23 सितंबर 2017 को अलवर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच फलाहारी बाबा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस पूरे मामले को लल्लूराम डॉट कॉम ने प्रमुखता से उठाया था.