बिलासपुर. छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट ने अजीत जोगी की जाति को लेकर दायर उनकी एक याचिका को खारिज कर दिया है. इस याचिका की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की कोर्ट में हुई.

दरअसल, हाईपावर कमेटी ने अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष नंदकुमार साय के आवेदन पर नोटिस भेजा था. जिसे अजीत जोगी ने चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी.

दरअसल, इससे पहले हाईपावर कमेटी ने अजीत जोगी की जाति के खिलाफ फैसला सुनाया था. जिसे अजीत जोगी ने हाईकोर्ट में लेकर गए थे. अजीत के पक्ष में हाईकोर्ट ने इस आधार पर फैसला सुनाया कि हाईपावर कमेटी का गठन वैधानिक तरीके से नहीं किया गया था. इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ था. फिर नए नोटिफिकेशन के साथ जातियों के लिए छानबीन समिति बनाई गई. इस कमेटी को नंदकुमार साय ने आवेदन दिया. जिस पर सुनवाई करते हुए अजीत जोगी को नोटिस जारी किया गया.