रायपुर। उपभोक्ता फोरम के आदेश का पालन नहीं करना एक ठेकेदार को भारी पड़ गया. फोरम के आदेश पर ठेकेदार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. ठेकेदार का नाम लक्ष्मीनारायण शिवारे है. ठेकेदार अहिवारा का रहने वाला है. गुरुवार को उसे गिरफ्तार कर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये व लता चंद्राकर के समक्ष पेश किया गया. लक्ष्मीनारायण शिवारे ने फोरम द्वारा आदेशित राशि जमा करने में असमर्थता व्यक्त किया. जिस फोरम ने उसे आगामी तिथि तक के लिये जेल भेज दिया.

लक्ष्मीनारायण शिवारे को पहले भी दिनांक 16.12.2019 को गिरफ्तार कर फोरम के समक्ष पेश किया गया था तब लक्ष्मीनारायण ने आदेशित रकम जमा करने के लिए समय मांगा था, जिस पर उसे रकम जमा करने हेतु 02 जनवरी 2020 तक की मोहलत दी गई थी लेकिन उक्त तिथि को वह प्रकरण में उपस्थित नहीं हुआ, जिसके कारण उसके खिलाफ पुनः गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।

यह था मामला

परिवादी की शिकायत थी कि उसने अपने मकान के ऊपरी हिस्से पर निर्माण कार्य हेतु 125700 रुपये अनावेदक को अदा किया था लेकिन अनावेदक द्वारा सिर्फ दीवार खड़ी करके छत ढलाई की गई अर्थात 80000 रुपये का ही कार्य किया और परिवादी से 45700 रुपये ज्यादा प्राप्त किया. इसके साथ ही मकान का प्लास्टर फ्लोरिंग और फर्निशिंग का कार्य नहीं किया और कार्य को अधूरा छोड़ दिया. गुणवत्ताहीन काम होने के कारण सीपेज के चलते दीवारों में नमी आ गई और छत टूट कर गिर गई थी जिसके लिए परिवादी को 100000 रुपये अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ा था. जिला उपभोक्ता फोरम ने अनावेदक ठेकेदार को व्यवसायिक कदाचरण और सेवा में निम्नता के लिए जिम्मेदार मानते हुए उस पर दिनांक 05.03.2018 को 205700 रुपये हर्जाना लगाया था. जिसके तहत अनावेदक ठेकेदार के विरुद्ध परिवादी से अधिक ली गई राशि 45700 रुपये, शेष निर्माण कार्य में लगने वाली अतिरिक्त लागत 100000 रुपये, मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 50000 रुपये तथा वाद व्यय के रूप में 10000 रुपये भुगतान करने का आदेश पारित किया गया था।