कुमार इंदर, जबलपुर। दमोह उपचुनाव समेत अन्य राज्यो में हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दायर याचिका दिशा निर्देशों के साथ निराकृत कर दी गई है। अधिवक्ता फूल चंद पालीवाल और उमेश त्रिवेदी ने याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने कोरोना के भीषण संकट के बीच चुनाव कराने पर निर्वाचन आयोग पर कार्यवाही की मांग की थी।
हाईकोर्ट ने याचिका विस्तृत दिशा निर्देशों के साथ निराकृत करते हुए अन्य राज्यों के चुनाव के मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया कोर्ट ने कहा कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
वहीं दमोह उपचुनाव को लेकर कोर्ट ने आदेश जारी किया है। कोर्ट ने काउंटिंग को लेकर दिशा निर्देश दिया है। हाइकोर्ट ने कहा कि आगामी काउंटिंग प्रक्रिया में प्रोटोकॉल का सख्त पालन हो। काउंटिंग स्टेशन में कोई अनावश्यक भीड़ मौजूद नहीं होगी। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाए। परिणामों के बाद कोई विजय जुलूस या राजनैतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किये जाएंगे। वाहन रैली पर भी रोक कोर्ट ने रोक लगा दिया है।