वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के केस में गिरफ्तार निलंबित IPS जीपी सिंह की अंतरिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है.
हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई के दौरान जीपी सिंह के अधिवक्ता ने राजनीतिक षडयंत्र के तहत फंसाने का आरोप लगाया था, साथ ही जमानत न देने के लिए केस डायरी को बहाना बनाने की बात कही थी.
EOW की टीम ने जीपी सिंह को 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया था. पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. इसके साथ ही मामले की केस डायरी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे.
बता दें कि आईपीएस जीपी सिंह के रायपुर-राजनांदगांव के अलावा ओडिशा स्थित ठिकानों पर पिछले साल 1 जुलाई को एसीबी-ईओडब्ल्यू की टीमों ने छापा मारकर करीबन 5 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति का खुलासा किया था.
दस्तावेजों की जांच के बाद कई और संपत्तियों का पता चला. मामले में जीपी सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के चंद रोज बाद 5 जुलाई को सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था.
इसके बाद से जीपी सिंह की गिरफ्तारी से बचने के लिए जद्दोजहद शुरू हुई, जिसमें एक तरफ हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गिरफ्तारी से बचने के लिए याचिका दाखिल करते हुए देश के विभिन्न इलाकों में अपना ठिकाना बदलते रहे.
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हाईकोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद इस साल जनवरी में जीपी सिंह को छत्तीसगढ़ पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद अब जमानत लेकर वे जेल से बाहर निकलने की कयावद में जुटे हुए हैं.
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