रायपुर। नान घोटाला मामले में आरोपी बनाए गए आईएएस अधिकारी अलोक शुक्ला को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने आलोक शुक्ला के आवेदन पर सुनवाई करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है. इससे पहले अप्रैल में एक और आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को भी कोर्ट ने राहत देते हुए उन्हें भी अग्रिम जमानत दे दी थी.
आपको बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ने 12 फरवरी 2015 को नागरिक आपूर्ति निगम के 28 ठिकानों में छापा मारकर करोड़ों रूपए बरामद किए थे. इस मामले में 27 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. आईएएस अधिकारी डा.आलोक शुक्ला और नान के तत्कालीन एमडी अनिल टुटेजा के खिलाफ अभियोजन चलान के लिए राज्य सरकार ने केंद्र को चिट्ठी लिखी थी. 4 जुलाई 2016 को केंद्र ने अभियोजन की अनुमति दे दी थी, बावजूद इसके राज्य शासन ने कोई कार्रवाई नहीं की थी. ऐन चुनाव के पहले करीब ढाई साल बीतने के बाद राज्य सरकार ने पूरक चालान पेश करते हुए दोनों ही आईएएस अधिकारियों के नाम शामिल किए थे.
इसे भी पढ़ें
BREAKING- बहुचर्चित नान घोटाला मामले में IAS अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत